विज्ञापन विवाद में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ रुपये जमा करने का नोटिस जारी किया है। AAP को ये रकम 10 दिन में जमा करनी होगी नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी पर सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन देने का आरोप है। दिल्ली सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग ने आम आदमी पार्टी को 10 दिन के अंदर 163.61 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जमा करने का नोटिस दिया है।
महीनेभर पहले उपराज्यपाल ने दिया था निर्देश
सरकारी विज्ञापन के नाम पर पार्टी के विज्ञापन पर जो पैसे खर्च किए गए उसे वापस करने को लेकर विभाग ने ये नोटिस दिया है। इतना ही नहीं अगर 10 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी ये पैसे जमा नहीं करेगी तो उसपर कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए AAP से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था, जिसके एक महीने बाद यह घटनाक्रम देखने को मिला है।
ब्याज लगाकर वसूला जाएगा पैसा
सूत्रों ने कहा कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) द्वारा जारी वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है और दिल्ली में सत्तारूढ़ AAP के लिए 10 दिन के अंदर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। एक सूत्र ने कहा, "अगर AAP संयोजक ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो दिल्ली के उपराज्यपाल के पिछले आदेश के अनुसार समयबद्ध तरीके से सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पार्टी की संपत्तियां कुर्क किया जाना भी शामिल है।"