Delhi Excise Policy: सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति लागू करने को दौरान भ्रष्टाचार के कथित मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत FIR में नामजद सभी आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर का प्रोसेस शुरू किया है। इस FIR में 9 प्राइवेट पर्सन है जिनमें से मनोज राय को छोड़कर बाकि बचे 8 प्राइवेट पर्सन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर का प्रोसेस पूरा हो गया है इनके खिलाफ एलओसी खुल गई है। अब बचे हुए आरोपी मनीष सिसोदिया और एक्साइज विभाग के पूर्व अफसरों के खिलाफ एलओसी प्रक्रिया जारी है और इनके खिलाफ भी जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
Image Source : ptiManish Sisodia
क्यों जारी किया जाता है लुकआउट सर्कुलर
लुकआउट सर्कुलर जारी करने पर संबंधित जांच एजेंसी आप्रवासन ब्यूरो (BOI) को व्यक्ति के बारे में सूचित कर सकती है जो प्रवर्तन एजेंसी को जानकारी दिए बिना देश छोड़ सकता है। इसके बाद आप्रवासन ब्यूरो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों स्थित आव्रजन चौकियों पर अपने अधिकारियों को लुकआउट नोटिस की सूची अपडेट कराता है। कुछ कैटेगरी के लुकआउट नोटिस में व्यक्ति के लिए देश छोड़ने की एकदम मनाही होती है लेकिन कुछ में उचित अनुमति लेने और संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी को सूचित करने के बाद व्यक्ति देश से बाहर जा सकता है। किसी भी घोटाले में नामजद आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होता है। यह एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है ताकि कोई भी आरोपी देश छोड़कर न भाग सके।
एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं, हमारी नीति देश में सबसे बेस्ट -सिसोदिया
बता दें कि लुक आउट सर्कुलर तब जारी किया जाता है, जब आरोपी की विदेश यात्रा पर रोक लगानी हो। सर्कुलर जारी होने से अब मनीष सिसोदिया के देश छोड़ने पर रोक लग गई है। शनिवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा था कि उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है और एक से दो दिन में उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं, हमारी नीति देश में सबसे बेस्ट है। बीजेपी प्रवक्ताओं को जो स्क्रिप्ट दी जा रही है उसी को पढ़ते हैं।