प्रवर्तन निदेशालय के समन को दिल्ली के सीएम अरविंद केरजरीवाल ने एक बार फिर से नकार दिया है। केजरीवाल सोमवार को ईडी के सामने पूछताछ के लिए पश नहीं होंगे। आपको बता दें कि उन्हें ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत समन जारी किया था। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।
नोटिस को बताया गैर-कानूनी
आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को दिए गए नोटिस को गैर-कानूनी बताया है। AAP ने कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है तो बार-बार ED उन्हें क्यों समन भेज रही है? आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि बीजेपी ED के पीछे छुपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है।
क्या है मामला?
केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। धनशोधन रोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के 55 वर्षीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है।
9 बार समन भेज चुकी है ईडी
दिल्ली शराब घोटाला मामले में भी पूछताछ के लिए ईडी केजरीवाल को 9 समन जारी कर चुकी है। हालांकि, अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। पिछली बार केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी थी और कहा था कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से ईडी के सामने पेश होंगे और एजेंसी के सवालों का जवाब देंगे। हालांकि, ईडी ने कहा थै कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है। केजरीवाल को इस मामले में नौवां समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
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