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दिल्ली कैबिनेट ने ऑटो-टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए की सहायता योजना को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने शुक्रवार को ऑटो-टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए की सहायता योजना को मंजूरी दे दी। 

दिल्ली कैबिनेट ने ऑटो-टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए की सहायता योजना को मंजूरी दी- India TV Hindi Image Source : PTI FILE PHOTO दिल्ली कैबिनेट ने ऑटो-टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए की सहायता योजना को मंजूरी दी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने ऑटो-टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए की सहायता योजना को आज मंजूरी दे दी। कोरोना की दूसरी लहर और दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के चलते ऑटो-टैक्सी चालकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से पैरा-ट्रांजिट वाहनों के सभी पीएसवी बैज और परमिट धारकों को 5-5 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पिछले साल भी 1.56 लाख से अधिक ऑटो-टैक्सी चालकों को वित्तीय सहायता के रूप में 78 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2020 की योजना के लाभार्थियों को इस बार फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। स्थानीय निकायों से सभी चालकों का सत्यापन कराया जाएगा और उसके बाद उनके आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में 5000 रुपए सीधे स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।

बीते 4 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि पीएसवी बैज और पैरा ट्रांजिट वाहनों के परमिट धारकों को 5-5 हजार रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना से ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, फाटफाट सेवा, ईको फ्रैंडली सेवा, ग्रामीण सेवा और मैक्सी कैब चालक आदि लाभांवित किए जाएंगे। इससे पहले, जिन पीएसवी बैज धारकों और परमिट धारकों ने पहले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपनी आजीविका के साधन खो दिए थे, उनके लिए दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2020 में दो अलग-अलग योजनाएं शुरू की थीं। दिल्ली में पैरा-ट्रांजिट वाहनों के 1,56,350 मालिकों को दोनों योजनाओं से लाभांवित किया गया था और उन्हें कुल 78 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। दिल्ली में इस समय 2.80 लाख से अधिक पीएसवी बैज धारक और 1.90 लाख परमिट धारक हैं, जो इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने इसके लिए पहले से ही आवश्यक बजटीय प्रावधान किए हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), भारत सरकार के आदेश के अनुसार, सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों के पीएसवी बैज, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों की वैधता को समय-समय पर मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था। हाल ही में इसे 30 जून 2021 तक बढ़ाया दिया गया है और एक फरवरी 2020 तक मान्य सभी लाइसेंस धारक और पीएसवी बैज धारक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। हालांकि, पिछली योजना की तरह, यह लाभ केवल पैरा ट्रांजिट वाहनों के व्यक्तिगत मालिकों को दिया जाएगा। वाहन बेड़े के स्वामित्व वाली कंपनियों को लाभ नहीं दिया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति जो पिछली योजना के तहत पहले ही 5000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त कर चुका है, उसे फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में राशि सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह विभाग द्वारा सत्यापन के बाद और संबंधित स्थानीय निकायों के साथ विभाग द्वारा मौतों के सत्यापन के बाद किया जाएगा। इसके लिए, विभाग ने शहरी विकास विभाग को एक पत्र लिख कर एक फरवरी 2020 के बाद से अब तक का स्थानीय निकायों में पंजीकृत मौतों का डेटा मांगा है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पैरा ट्रांजिट वाहनों के सभी पीएसवी बैज और परमिट धारक, जिन लोगों को पिछले साल किसी भी कारण से वित्तीय सहायता नहीं मिली थी, उन्हें वेबसाइट पर फिर से आवेदन या पंजीकरण करना होगा। दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर कुछ दिनों के अंदर लिंक को सक्रीय कर दिया जाएगा। 

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के मजबूत नेतृत्व में दिल्ली कोरोना की इस घातक दूसरी लहर से लड़ रही है। दिल्ली सरकार लॉकडाउन के कारण विशेष रूप से ऑटो-टैक्सी चालकों सहित दिहाड़ी मजदूरों को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। परिवहन के क्षेत्र में विशेष रूप से ऑटो दिल्ली की जीवन रेखा हैं। जो आॅटो-टैक्सी चालक इस सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं, मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि उन्होंने पहले से आवेदन नहीं किया है, तो जल्द आवेदन करें। उन्हें आवेदन करने में मदद करने के साथ-साथ किसी भी सहायता के लिए विभाग हमेशा तत्पर और तैयार है।

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