नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर है। वाहन मालिक आज (14 नवंबर) से दिल्ली में इन वाहनों को चला सकेंगे। बता दें कि प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए सीएक्यूएम के निर्देश पर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में बीएस-4 डीजल और बीएस-3 पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी थी।
इस मामले पर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एक अधिकारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ दिनों से AQI का स्तर स्थिर है और इस प्रतिबंध के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है, इसलिए यह सोमवार से प्रभावी नहीं होगा। हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, अगर एक्यूआई में वृद्धि होती है, तो हम स्थिति की समीक्षा करेंगे।'
क्या है पूरा मामला
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर बैन लगाया गया था। नियमों का पालन ना करने वालों पर सख्ती की जा रही थी। ये बैन रविवार तक के लिए था यानी सोमवार से इस पर लगा बैन हट जाएगा। अभी तक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नियम का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लग रहा था। यानी अब BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल वाहन मालिकों को जुर्माने और सख्ती से राहत मिलेगी। हालांकि वाहन मालिक इस बात का ध्यान रखें कि उनका वाहन अगर ज्यादा प्रदूषण फैला रहा हो, तो जनहित में वह खुद ही उसे सड़क पर लेकर ना निकलें।