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दिल्ली शराब घोटाला केस: कोर्ट ने नहीं सुनी के कविता की गुहार, 23 अप्रैल तक रहेंगी जेल में

दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कविता ने बच्चों की परीक्षा को लेकर कोर्ट से गुहार लगाई थी लेकिन कोर्ट ने उनकी एक ना सुनी।

k kavitha- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO के कविता की बढ़ी मुश्किलें

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई हुई जिसमें कोर्सोट ने कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाकर 23 अप्रैल कर दिया है। अब के कविता 23 अप्रैल तक जेल में रहेंगी।  दिल्ली शराब घोटाला मामले में सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है।

के कविता ने कथित तौर पर चार पन्नों का एक पत्र जारी किया है। उनका दावा है कि वह कथित उत्पाद शुल्क घोटाले में शामिल नहीं हैं। उसमें लिखा है कि मैं उत्पाद घोटाले में शामिल नहीं हूं और मुझे "घोटाले" से कोई लाभ नहीं मिला।  ईडी और सीबीआई जांच एक मीडिया ट्रायल है।

के कविता ने लगाई थी ये गुहार 

कविता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी जिसमें उन्होंने अपने 16 साल के बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनके बेटे को परीक्षा के लिए मां के मोरल और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। ईडी ने उनकी इस दलील का विरोध किया था और कहा था कि वो बाहर आने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं और इसके साथ ही गवाहों को भी प्रभावित कर सकती हैं।

बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले के केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स से गिरफ्तार किया था। वह 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में थीं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च को उन्हें 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरास में भेजा था और तब से कविता तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में नियमों का हवाला देकर उनकी याचिका का विरोध किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी 22 मार्च को कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया था।