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Hindi News दिल्ली कंझावला केस में कोर्ट का अहम फैसला, 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए पांचों आरोपी

कंझावला केस में कोर्ट का अहम फैसला, 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए पांचों आरोपी

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ के लिए आरोपियों को और चार दिनों तक हिरासत में रखने की अनुमति दे दी। हालांकि, पुलिस ने पांच दिनों की हिरासत मांगी थी।

कंझावला केस- India TV Hindi Image Source : INDIA TV कंझावला केस

दिल्ली: कंझावला केस में कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को 4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बृहस्पतिवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ के लिए आरोपियों को और चार दिनों तक हिरासत में रखने की अनुमति दे दी। हालांकि, पुलिस ने पांच दिनों की हिरासत मांगी थी। न्यायाधीश ने कहा, ''चार दिन के लिए पुलिस हिरासत की मंजूरी दी जाती है।'' 

'जिस रास्ते पर घसीटा था उसकी जांच करनी है'

सुनवाई के दौरान हिरासत बढ़ाने की वजह के बारे में पूछे जाने पर जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की और हिरासत की जरूरत है, क्योंकि पुलिस को उस रास्ते की जांच करनी है जिसपर आरोपियों ने उस भयावह रात दो घंटे तक पीड़ित महिला को टक्कर मारने के बाद घसीटा था। जांच अधिकारी ने कहा, ''रास्ता लंबा है जिसकी जांच करनी है। घटना की शुरुआत शाम सात बजे हुई और आरोपियों ने करीब दो घंटे तक यात्रा की।'' 

आरोपियों से लगातार हो रही पूछताछ

उन्होंने बताया कि आरोपी अमित कार चला रहा था लेकिन आरोपी दीपक को वाहन चालक के तौर पर ‘रोपित’ किया गया था । जांच अधिकारी ने अदालत को सूचित किया कि पुलिस ने सभी आरोपियों का इकबालिया बयान दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों से पिछले तीन दिन से लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उस पेट्रोल पंप और खाने-पीने की दुकान की पहचान कर ली है जिनपर आरोपी रुके थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों के कॉल डिटेल्स की भी जांच की गई है। 

कंझावला में सड़क पर मिला था अंजलि का शव

गौरतलब है कि 31 दिसंबर-एक जनवरी की दरमियानी रात पीड़िता अंजलि सिंह (20) की स्कूटी को कार ने टक्कर मारी थी और उसे घसीटते हुए 12 किलोमीटर तक ले गए थे जिससे उसकी मौत हो गई थी। शव कंझावला में सड़क पर मिला था और शरीर पर जख्म के कई निशान थे। सुल्तानपुरी पुलिस थाने ने दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल के खिलाफ आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से वाहन चलाने से मौत सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।