नई दिल्ली: सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी उनके खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि केजरीवाल समन देने के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं। वो एक पब्लिक सर्वेंट हैं। कोर्ट 7 फरवरी को इस मामले में सुनवाई करेगा।
किस धारा के तहत दर्ज हुई शिकायत?
शिकायत आईपीसी की धारा 174 (कानूनी आदेश का पालन नहीं करना), धारा 63 (4) पीएमएलए (ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर जारी किए गए किसी भी निर्देश की अवहेलना करता है), धारा 50 (समन करने की शक्तियां) के तहत दर्ज की गई है।
बीजेपी ने साधा केजरीवाल पर निशाना
समन का पालन नहीं करने जब ईडी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि वह जांच में शामिल होने से डरते हैं। केजरीवाल जब आरोप लगाते हैं, तब भी भागते हैं और जब उन पर आरोप लगते हैं, तब भी भागते हैं। ये इंडिया गठबंधन का चरित्र बन गया है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा।
केजरीवाल ने हालही में केंद्र सरकार पर साधा था निशाना
हालही में केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था, 'मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या क़सूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना। पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस क़िस्म की नौटंकी करवाई जा रही है। इसीलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है।'
केजरीवाल ने कहा, 'इनके पोलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि AAP के किस-किस MLA को तोड़ने की कोशिश की गई? पर मुझसे ज़्यादा तो आपको पता है? आपको तो सब कुछ पता है? केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से MLA तोड़कर सरकारें गिराई गईं, आपको तो सब पता है? फिर ये ड्रामा क्यों?'
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