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दिल्ली-एनसीआर में लागू हुआ ग्रैप-4, जानें क्या-क्या रहेगा बंद और खुला

दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी के मद्देनजर ग्रैप-4 लागू कर दिया गया है। ऐसे में अब दिल्ली में कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। आइए जानते हैं क्या-क्या..

delhi ncr- India TV Hindi Image Source : PTI दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी हुई खराब

दिल्ली में एक बार फिर एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है, इसके मद्देनजर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-4 लागू कर दिया है। ऐसे में अब राजधानी और इससे सटे जिलों में कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई है। जानकारी दे दें कि बीते दिन ही पहले ग्रैप-3 लागू की गई, पर एयर क्वालिटी की काफी ज्यादा खराब हालात देखते हुए केंद्र की एंटी पॉल्यूशन पैनल यानी CAQM ने ग्रैप-4 लागू कर दिया। ऐसे में अब आमजन को इससे जुड़ी सभी पाबंदियां जरूरी जाननी चाहिए नहीं तो उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

CAQM ने दिन में जब GRAP-3 लागू किया था, तब एयर क्वालिटी 300 से ऊपर थी। ऐसे में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण में उपायों को "शांत हवाओं और बहुत कम मिक्सिंग हाइट सहित अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों" के बाद लागू किया गया है। इसके बाद दिल्ली में 24 घंटे का औसत एक्यूआई, जो शाम 4 बजे 379 था, रात 10 बजे के आसपास 400 अंक को पार कर गया। ऐसे में CAQM ने ग्रैप-4 लागू कर दिया।

क्या रह सकता है बंद और क्या खुला

  • सरकार एनसीआर में कक्षा 6, 9 और कक्षा 9 सहित कई कक्षाओं के फिजिकल क्लास बंद कर सकती है, यानी सरकार के पास अब स्कूलों को हाईब्रिड मोड में चलाने का ऑप्शन है।
  • दिल्ली में अब ट्रकों की एंट्री बंद हो गई है।
  • दिल्ली में कंट्रक्शन, राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के ध्वस्तीकरण के काम बंद रहेंगे।
  • हाईवे और फ्लाईओवर जैसी सार्वजनिक प्रोजेक्ट सहित सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियां बंद रहेगी।
  • दिल्ली सरकार  अब पब्लिक, म्यूनिसिपल और प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस को 50% के साथ खुलने की अनुमति देगा। साथ ही 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए आदेश देगा।
  • एयर क्वालिटी की हालात देखते हुए स्कूल, कॉलेज समेत नॉन-इमरजेंसी कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद किए जा सकते हैं।
  • दिल्ली सरकार फिर से ऑड-इवन लागू कर सकती है।
  • बच्चों, बुजुर्गों और सांस, हार्ट, दिमाग संबंधी या अन्य लंबी बीमारियों से पीड़ित लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए और घर के अंदर ही रहना चाहिए।

कब लागू होता है ग्रैप सिस्टम?

ग्रैप सिस्टम दिल्ली एनसीआर में तब लागू होता है जब राजधानी की एयर क्वालिटी खराब होने लगती है। ऐसे में CAQM दिल्ली एनसीआर में ग्रैप को लेवल में लागू करती है।  दिल्ली-एनसीआर के लिए ग्रैप को एयर क्वालिटी के चार लेवल में बांटा गया है - लेवल-1 "खराब" एयर क्वालिटी इडेंक्स (एक्यूआई) के लिए जो 201 से 300 के बीच है, लेवल-2 "बहुत खराब" एक्यूआई 301-400 के लिए, लेवल-3 "गंभीर" एक्यूआई 401-450 के लिए और लेवल-4 "गंभीर प्लस" एक्यूआई (450 से अधिक) के लिए।