दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, मिल गई बेल, फैसला सुनते ही रो पड़ीं पत्नी
मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है।
मामले में अभी ट्रायल खत्म होने आसार नजर नहीं आते हैं। जमानत पर फैसला सुनते ही कोर्ट में मौजूद सत्येंद्र जैन की पत्नी रो पड़ीं। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन को लंबे समय तक कारावास का सामना करना पड़ा है। मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है, पूरा होना तो दूर की बात है। सत्येंद्र जैन जमानत के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा सत्येंद्र जैन मामले में गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे, मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे और भारत से बाहर यात्रा नहीं करेंगे।
अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था
सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने 30 मई, 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में थे। इससे पहले विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने आरोपियों और ईडी की ओर से आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन के वकील ने अदालत से कहा था कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ED ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यदि जैन को रिहा किया गया, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से सामने आया है।
कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी थी
ईडी ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को आधार बनाकर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी थीं, जिसका वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। उनके साथ पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट से 6 हफ्ते की मिली थी जमानत
26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कंडीशन के आधार पर जैन को 6 हफ्ते की जमानत दी थी। सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में थे। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मई 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली थी। मई में एक हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल पहुंचे थे। जैन 25 मई की सुबह AAP नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर पड़े थे। उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर में उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल (LNJP) में शिफ्ट कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था।
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