मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलते ही फफक कर रोने लगीं आतिशी, देखें- वीडियो
दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने के बाद भावुक हो गईं। इस दौरान उन्होंने सिसोदिया के पक्ष में नारे भी लगाए।
नई दिल्लीः दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। सिसोदिया को जमानत मिलने की खुशी में दिल्ली की मंत्री आतिशी इमोशनल हो गईं। उन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। दिल्ली के छात्रों की जीत हुई है। सिसोदिया को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी।
सिसोदिया को बेल मिलते ही इमोशनल हुईं आतिशी
मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को एक झूठे केस में फंसा कर 17 महीने तक जेल में रखा गया। यही कहकर आतिशी फफक कर रोने लगीं। दिल्ली की मंत्री ने कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई। दिल्ली की शिक्षा की जीत हुई। दिल्ली के बच्चों की जीत हुई।
आतिशी ने की सिसोदिया की तारीफ
आतिशी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के बच्चों को शानदार भविष्य दिया। आज सिसोदिया को ज़मानत मिलने पर हमें खुशी है। जल्द ही वह समय भी आएगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे।
गोपाल राय ने भी जताई खुशी
वहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पूरी दिल्ली और देश के लोगों को लिए आज खुशी का दिन है। जिस तरह से पूरे देश में शिक्षा क्रांति का एक रोल मॉडल मनीष सिसोदिया ने स्थापित किया लेकिन बिना किसी सबूत के 17 महीनों तक सरकार ने उन्हें जेल में रखा है। आज सत्य की जीत हुई है। हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यावाद कर रहे हैं।
सिसोदिया के घर पर बंटी मिठाई
दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने के बाद उनके आवास पर मिठाई बांटी गई। सिसोदिया के परिवार के लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को यह कहते हुए दी जमानत
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। पीठ ने कहा कि इन मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना ठीक नहीं होगा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस बात को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। पीठ ने सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया।
सीबीआई और ईडी ने सिसोदिया को किया था गिरफ्तार
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था। बाद में यह नीति रद्द कर दी गई थी। ईडी ने उन्हें मनी लांड्रिंग के मामले में नौ मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उनके पास शिक्षा मंत्रालय का भी प्रभार था।
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