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Hindi News दिल्ली दिल्ली पुलिसकर्मियों के लिए नए साल में बड़ा फैसला, बीमा कवर बढ़ाकर 78 लाख रुपए किया गया

दिल्ली पुलिसकर्मियों के लिए नए साल में बड़ा फैसला, बीमा कवर बढ़ाकर 78 लाख रुपए किया गया

नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि 40 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के सभी पुलिसकर्मियों की अनिवार्य चिकित्सा जांच होगी ताकि किसी भी रोग का समय रहते पता चल सके और इलाज शुरू किया जा सके।

दिल्ली पुलिस आयुक्त ने पुलिसकर्मियों के लिए बीमा कवर बढ़ाने की घोषणा की- India TV Hindi Image Source : PTI दिल्ली पुलिस आयुक्त ने पुलिसकर्मियों के लिए बीमा कवर बढ़ाने की घोषणा की

नई दिल्ली: दिल्ली के पुलिस आयुक्त एस.एन.श्रीवास्तव ने शनिवार को पुलिसकर्मियों के लिये बीमा कवर बढ़ाने की घोषणा की, जिसके तहत दुर्घटना में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के लिये बीमा कवर 30 लाख से बढ़ाकर 78 लाख रुपये जबकि स्वाभाविक मौत के मामले में पांच लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपये कर दिया गया है। श्रीवास्तव ने कहा कि आत्महत्या के मामले में भी बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। 

नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि 40 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के सभी पुलिसकर्मियों की अनिवार्य चिकित्सा जांच होगी ताकि किसी भी रोग का समय रहते पता चल सके और इलाज शुरू किया जा सके। आयुक्त ने कहा कि बीता वर्ष चुनौतीपूर्ण था और कोविड-19 महामारी के कारण पुलिसकर्मी मानसिक, शारीरिक और आधिकारिक तौर पर बहुत अधिक दबाव में थे। 

उन्होंने एक बयान में कहा, ''कोई भी परिवार दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में वित्तीय मुआवजे की उम्मीद नहीं रखता, फिर भी आत्महत्या के मामलों में परिवार की मदद के लिये 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘अग्रिम मोर्चे के कर्मी होने के कारण 7,612 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। उनमें से 7,424 ठीक हो गए और ड्यूटी पर लौट आए जबकि 32 की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई।’’ यही नहीं, दिल्ली पुलिस के 231 कर्मियों की स्वाभाविक मौत हुई, 44 की हादसे में मौत हो गई जबकि 14 पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या कर ली। 

उन्होंने कहा, ‘‘यह बताता है कि पुलिसकर्मी गंभीर किस्म के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संकटों का सामना कर रहे हैं जिन्हें देखने की जरूरत है।’’ आयुक्त ने बताया, ‘‘स्वाभाविक मौत की स्थिति में बीमा कवर पांच लाख रूपये से बढ़ाकर 28 लाख रूपये कर दिया गया है जबकि हादसे में मृत्यु की स्थिति में यह 30 लाख रूपये से बढ़ाकर 78 लाख रूपये कर दिया गया है।’’ उन्होंने बताया कि आत्महत्या के मामलों में परिवार की मदद के लिए 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।