तिहाड़ जेल से बाहर आए संजय सिंह, बोले- हम आंदोलन से निकले, डरने वाले नहीं हैं
कई महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बीते साल अक्टूबर महीने में हिरासत में ले लिया था।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में कई महीनों से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिबहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। संजय सिंह तिहाड़ से बाहर निकलकर सीधा CM केजरीवाल के आवास गए और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। तिहाड़ जेल के बाहर बड़ी संख्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह के स्वागत में खड़े थे। संजय सिंह ने तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद कहा कि जश्न का नहीं बल्कि संघर्ष का समय है।
हम आंदोलन से निकले हैं- संजय सिंह
संजय सिंह ने AAP ऑफिस पहुंचतकर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। हम आंदोलन से निकले हैं और डरने वाले नहीं हैं। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी वाले कह रहे है केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे है, ये दरअसल पानी बिजली और तमाम सुविधाओं को बंद करना चाहते हैं।
केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे- संजय सिंह
संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कल को भगवंत मान को गिरफ्तार करके इस्तीफा मांगेंगे। केरल के सीएम की बेटी, बंगाल के सीएम के भतीजे के खिलाफ जांच कर के इस्तीफा मांगेंगे। संजय ने कहा कि कल को पीएम या गृह मंत्री के खिलाफ मोहाली में, झारखंड में, बंगाल में और तमिलनाडु में मुकदमा लिख देंगे तो क्या वो जांच में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल इस्तीफा नही देंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी थी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी की चार्जशीट पर संजय सिंह पर 82 लाख रुपये चंदा लेने का जिक्र था। इसी के आधार पर ईडी की टीम संजय सिंह के घर पर पहुंची थी और करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
शर्तों के साथ जमानत
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के लिए जमानत की शर्तें तय कर दी है। जमानत के लिए 2 लाख के निजी मुचलके पर बेल बॉन्ड उनकी पत्नी के द्वारा भरा गया है। जमानत की शर्तों के मुताबिक संजय सिंह जांच में सहयोग करेंगे और जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में भी लगाईं शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने भी संजय सिंह से कहा है कि शराब घोटाले के मामले में वे अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह के सामने यह शर्त भी रखी है कि अगर वह दिल्ली एनसीआर छोड़ते है तो अपनी यात्रा के कार्यक्रम आईओ के साथ साझा करेंगे। वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेंगे और आईओ के साथ उसे शेयर करेंगे।
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