A
Hindi News दिल्ली दिल्ली शराब घोटाला केस: AAP नेता संजय सिंह को मिली बेल, जेल से कब बाहर आएंगे? जानिए

दिल्ली शराब घोटाला केस: AAP नेता संजय सिंह को मिली बेल, जेल से कब बाहर आएंगे? जानिए

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत के बाद वह कबतक जेल से बाहर आएंगे, जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया?

aap leader sanjay singh get bail- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO आप नेता संजय सिंह को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली  शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है। ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया है जिसके बाद अदालत का आदेश आया है। अब जमानत मिलने के बाद बात यह है कि संजय सिंह जेल से बाहर कब आएंगे, तो उसमें कुछ देरी लग सकती है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट से जमानत का ऑर्डर पहले राउज़ एवेन्यू कोर्ट जाएगा और वहां बेल की कंडीशन तय होगी, जिसके बाद जमानत का बेल बांड भरने के बाद कोर्ट से रिलीज़ ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। जिसके बाद ही संजय सिंह जेल से बाहर आ सकेंगे। 

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के वकील ऋषिकेष कुमार ने बताया कि, "हम चाहते थे कि उन्हें आज रिहा किया जाए लेकिन प्रक्रियात्मक चीजें पूरी करने की जरूरत है...सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। उस आदेश को प्रस्तुत करने की जरूरत है।" ट्रायल कोर्ट में...ऐसा प्रतीत होता है कि ज़मानत जमा करने की प्रक्रिया कल सुबह 10 बजे पूरी हो जाएगी और संजय सिंह तभी रिहा हो सकेंगे..."

सुप्रीम कोर्ट ने दी संजय सिंह को बेल

मंगलवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली शराब घोटाला केस में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि संजय सिंह को जमानत मिलने पर एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है और ईडी की प्रतिक्रिया तब आई जब अदालत ने जांच एजेंसी से यह जानना चाहा कि क्या उसे उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की और हिरासत की जरूरत है। इसपर अदालत ने कहा कि संजय सिंह छह महीने जेल में बिता चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बड़ी बात

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि रियायत मिलने को मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा। इस बीच कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। शीर्ष अदालत ने मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की एक अन्य याचिका का यह कहते हुए निपटारा कर दिया कि यह निरर्थक हो गई है।

ईडी ने लगाया था संजय सिंह पर आरोप

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आप नेता संजय सिंह की दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपनी जमानत याचिका में, संजय सिंह ने 7 फरवरी, 2024 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। जब 22 दिसंबर, 2023 को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी, तो संजय सिंह ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

शराब घोटाला मामले में संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार, संजय सिंह के पास इस मामले की जांच से संबंधित कुछ गोपनीय दस्तावेज हैं जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में संजय सिंह ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह किसी भी तरह से आपराधिक गलत काम या पीएमएलए के प्रावधानों के उल्लंघन के दोषी नहीं हैं।