दिल्ली: फरवरी से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई याचिका लगाने के बाद भी सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है। आज कोर्ट में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की ख़राब सेहत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगे थी, अब इस पर 4 सितंबर को सुनवाई होगी। इससे यह साफ़ हो गया है कि 4 सितंबर से पहले सिसोदिया जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कही ये बात
आज सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार को सिसोदिया की पत्नी की तबियत की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद आज सिंघवी ने कहा कि पत्नी को चलने में तकलीफ है और उनकी नजर भी खराब हो गई है। कोर्ट ने कहा कि जब हम सामान्य जमानत पर सुनवाई करेंगे तब इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे और कोर्ट ने किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
ED और सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा
मनीष सिसोदिया ने ED और सीबीआई से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसपर कोर्ट अब 4 सितंबर को सुनवाई करेगा। कोर्ट अगली सुनवाई तक ED और CBI अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया फरवरी महीने से जेल में बंद हैं। शुरुआत में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ED ने भी उन्हें अरेस्ट कर लिया था।