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Hindi News दिल्ली 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए 'आप' के बड़े नेता मनीष सिसोदिया, जानें पूरा मामला

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए 'आप' के बड़े नेता मनीष सिसोदिया, जानें पूरा मामला

मनीष सिसोदिया की आज सोमवार को CBI रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से मनीष सिसोदिया को 20 मार्च के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

मनीष सिसोदिया- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO मनीष सिसोदिया

दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया की आज सोमवार को CBI रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से मनीष सिसोदिया को 20 मार्च के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। सिसोदिया को 2 दिन की रिमांड के बाद आज 6 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया था।

हिरासत में इन चीजों को रखने की मिली इजाजत

'आप' नेता सिसोदिया ने न्यायिक हिरासत के दौरान जेल में दवाइयां, डायरी, पैन और भगवत गीता रखने की इजाजत मांगी। सिसोदिया को मेडिटेशन सेल में रखा जाएगा। कोर्ट से CBI ने कहा कि हम अभी मनीष सिसोदिया की हिरासत नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी। वहीं, मनीष सिसोदिया ने फिजिकल पेशी पर जोर दिया, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया। बता दें कि सिसोदिया अभी तक कुल 7 दिन की CBI  रिमांड पर रह चुके हैं। 'आप' नेता को 26 फरवरी को 8 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। 

SC ने बेल अर्जी पर सुनवाई से किया था इनकार

27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की रिमांड में भेजा था, ताकि उनसे पूछताछ हो सके। इस बीच, सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी जमानत अर्जी डाली थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया को 4 मार्च को अदालत में पेश किया गया था, तब जज एमके नागपाल ने उन्हें सीबीआई की दो और दिन की हिरासत में भेज दिया था। तब CBI ने कोर्ट से तीन दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी।

गौरतलब है कि सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच में सहयोग नहीं करने और जांचकर्ताओं के सवालों से बचने के आरोप में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 

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