नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अगर कोई कोरोना टेस्ट करवाना चाहता है तो उसे दिल्ली में पते का सबूत देने के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है। आधार कार्ड के अलावा कोरोना टेस्ट के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) का फार्म भी भरना जरूरी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में कोविड-19 के लिए स्वेच्छा से आरटी/पीसीआर जांच कराने वालों के लिए चिकित्सक का पर्चा अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी जांच प्रयोगशालाओं से कहा कि वे प्रतिदिन ऐसे 2000 लोगों की कोविड-19 जांच करें जो यह स्वेच्छा से कराना चाहते हैं।