रांची: झारखंड के हजारीबाग में लगभग 3 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और एक अन्य शख्स को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर शादी के 61वें दिन ही पति की चाकू घोंपकर और पत्थर से कुचलकर हत्या करवा दी थी। हत्या की यह खौफनाक वारदात हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में साल 2020 में हुई थी। गिद्दी जिले के चुंबा की रहने वाली कंचन कुमारी और विकास कुमार की अरेंज मैरेज हुई थी।
पहले शराब पिलाई, फिर मार डाला
बाद में सामने आया कि कंचन का शिवानंद प्रसाद नामक युवक के साथ पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था, और उसी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। पहले उसने शिवानंद का परिचय अपने पति विकास से कराया, फिर एक दिन शिवानंद ने विकास को बुलाकर शराब पिलाई और चाकू से मारकर हत्या कर दी। आरोपियों की वहशियत का अंताजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विकास का चेहरा भी पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया गया था।
सड़क के पास बरामद हुई थी लाश
पुलिस ने विकास का शव हजारीबाग के सिंघानी में सड़क के पास बरामद किया था। विकास के पिता सुभाष चंद्र प्रसाद के लिखित बयान के आधार पर मुफस्सिल थाने में अज्ञात पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच के दौरान मामला खुल गया और गवाहों के बयानों एवं सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने IPC की धारा 302 एवं 34 के तहत कंचन कुमारी और उसके प्रेमी शिवानंद प्रसाद को दोषी माना। दोनों को इस जघन्य अपराध के लिए आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई।
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