नई दिल्ली: पहलवान सागर धनकड़ हत्या मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है। अब सुशील कुमार को मंडोली जेल शिफ्ट कर दिया गया है। पहले तिहाड़ जेल भेजे जाने की बात सामने आई थी लेकिन सुरक्षा कारणों से मंडोली जेल भेजा गया है।
गौरतलब है कि 4 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने सुशील को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेश के बाद सुशील कुमार को मंडोली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है।
हालांकि, सुशील कुमार को कोर्ट में पेश करते हुए पुलिस ने 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की थी लेकिन सुशील के वकील प्रदीप राणा ने पुलिस रिमांड की मांग का विरोध किया और कोर्ट ने हत्यारोपी पहलवान सुशील कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
प्रदीप राणा ने दलील दी कि 'सुशील को पदमश्री, अर्जुन अवार्ड और तमाम अवार्ड मिले हैं। देश का नाम किया है। इस केस में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब पुलिस कस्टडी का कोई आधार नहीं बनता।' वकील ने पूछा कि 'पिछले दस दिनों की रिमांड में पुलिस ने क्या हासिल किया।'
सुशील के वकील ने कहा कि 'सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए पुलिस को कस्टडी चाहिए। पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। 240 घंटो की कस्टडी दी जा चुकी है। इसमें पुलिस ने क्या पूछताछ की। 11 में से 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और अब तक एक डंडा भी बरामद नहीं कर पा रहे हैं।'
सुशील के वकील ने कहा कि 'पुलिस की अर्जी में कस्टडी के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। ये लोग कपड़े खोजने के लिए हरिद्वार गए और मोबाइल ढूंढने के लिए भटिंडा गए। अब फिर वहीं ले जाने के लिए कह रहे हैं।'
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