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Hindi News क्राइम Sidhu Moosewala Case: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता का आरोप- वकील मेरे बेटे का मुकदमा नहीं लड़ रहे

Sidhu Moosewala Case: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता का आरोप- वकील मेरे बेटे का मुकदमा नहीं लड़ रहे

Sidhu Moosewala Case: सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने बड़ा आरोप लगाया है। बिश्नोई के पिता ने अपने बेटे के ट्रांजिट रिमांड सहित अलग-अलग आदेशों को चुनौती देते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

Gangster Lawrence Bishnoi accepted that he is the mastermind behind the Sidhu Moosewla murder- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO Gangster Lawrence Bishnoi accepted that he is the mastermind behind the Sidhu Moosewla murder

Highlights

  • सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई
  • गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने बड़ा आरोप लगाया
  • पंजाब में वकील उनके बेटे का बहिष्कार कर रहे

Sidhu Moosewala Case: सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने बड़ा आरोप लगाया है। बिश्नोई के पिता ने अपने बेटे के ट्रांजिट रिमांड सहित अलग-अलग आदेशों को चुनौती देते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। उन्होंने शिकायत की कि पंजाब में वकील उनके बेटे का बहिष्कार कर रहे हैं और उसका मुकदमा लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। 

लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने क्या आरोप लगाए?

बिश्वोई के पिता की ओर से पेश अधिवक्ता संग्राम सिंह सरोन ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला की खंडपीठ को बताया कि उन्होंने दिल्ली की एक अदालत के ट्रांजिट रिमांड आदेश को चुनौती दी है, लेकिन पंजाब की मानसा अदालत में कोई भी वकील बिश्नोई का मुकदमा नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने कहा कि बिश्नोई ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को भी चुनौती दी है लेकिन उनकी ओर से कोई वकील खड़ा नहीं होना चाहता है, इसलिए उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। 

लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

खंडपीठ ने कहा कि यह ‘‘पूरी तरह से गैर-न्यायोचित’’ है और बिश्नोई को कानूनी सहायता के लिए वकील उपलब्ध कराने के लिए याचिकाकर्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सरोन ने कहा कि वह ट्रांजिट रिमांड के दिल्ली की अदालत के आदेश को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि यह बिश्नोई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित कुछ निर्देशों के विपरीत है। पीठ ने कहा, ‘‘चूंकि पंजाब पुलिस मामले की जांच कर रही है, यह बहुत प्रारंभिक चरण में है। इस अदालत के लिए इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।" 

न्यायालय ने कहा कि हत्या पंजाब के मानसा में हुई और इसलिए मामले की जांच करना पंजाब पुलिस का अधिकार क्षेत्र है और पुलिस उसे (बिश्नोई) रिमांड पर ले सकती है। पीठ 11 जुलाई को बिश्नोई के पिता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई। मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली की एक अदालत ने 14 जून को बिश्नोई को पंजाब ले जाने के लिए पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड दिया था। 

लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला हत्याकांड में मास्टरमाइंड होने की बात कबूली

पंजाब पुलिस के एडीजीपी प्रमोद बान ने कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने स्वीकार किया है कि वह पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड था और पिछले अगस्त से इसकी योजना बना रहा था। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के प्रमुख बान ने कहा कि एक अन्य आरोपी बलदेव उर्फ ​निक्कू को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता था, की पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे एक दिन पहले पंजाब सरकार ने गायक और 423 लोगों के सुरक्षा कवर में कटौती की थी। 

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