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Hindi News क्राइम Nikita Tomar Murder Case: आरोपी तौसीफ और रेहान हत्या के दोषी करार, शुक्रवार को सजा पर बहस

Nikita Tomar Murder Case: आरोपी तौसीफ और रेहान हत्या के दोषी करार, शुक्रवार को सजा पर बहस

इस मामले में कोर्ट शुक्रवार को सजा पर बहस होगी और उसके बाद सजा के बारे में फैसला किया जाएगा। पिछले साल 26 अक्तूबर को हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की उसके कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

<p>फरीदाबाद कोर्ट ने...- India TV Hindi Image Source : CCTV GRAB फरीदाबाद कोर्ट ने निकिता तोमर हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी करार दिया है

फरीदाबाद। हरियाणा के निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हत्या के मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट शुक्रवार को सजा पर बहस होगी और उसके बाद सजा के बारे में फैसला किया जाएगा। पिछले साल 26 अक्तूबर को हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की उसके कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

निकिता तोमर की हत्या का आरोप तौसीफ नाम के युवक पर लगा था और उसके साथी रेहान और अजरुद्दीन पर हत्या में सहायता का आरोप लगा था। आरोप था कि निकिता तोमर की हत्या के समय तौसीफ के साथ रेहान मौजूद था और हत्या के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ था उसे अजरुद्दीन ने उपलब्ध कराया था। कोर्ट ने अब तौसीफ और रेहान को दोषी माना है। अजरुद्दीन को इस मामले में बरी कर दिया गया है। 

आरोपियों के दोषी पाए जाने पर निकिता के परिवार का कहना है कि बीते 5 महीने संघर्ष से भरे बीते। निकिता के पिता दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। निकिता के परिवार का कहना है की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई जल्द हुई लेकिन परिवार को न्याय तब मिलेगा जब निकिता के दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी। परिवार का कहना है की निकिता एक होशियार लड़की थी जिसके बड़े बड़े सपने थे वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन दोषियों ने परिवार के सारे सपने तोड़ दिए और एक परिवार से उसकी बेटी छीन ली। वही अज़रुदीन के बरी होने और परिवार का कहना है की वो आगे कोर्ट में अपील करेंगे। 

26 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। उस समय निकिता अपना एग्जाम का पेपर खत्म करके लौट रही थी तभी तौसीफ ने पहले उसे गाड़ी में बिठाने के लिए खींचा लेकिन जब निकिता ने विरोध किया तो तौसीफ ने उसे गोली मारी थी, उस समय तौसीफ के साथ रेहान साथ मौजूद था। इस मामले में जांच के बाद पहली नवंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट में करीबन 55 गवाह पेश किए गए थे जिसमें 2 बचाव पक्ष की तरफ से भी थे। 

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