बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक अदालत ने 2 साल पहले लाठियों से पीट-पीटकर छोटे भाई की गैर इरादतन हत्या करने के दोषी बड़े भाई को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। गुरुवार को सुनाई गई इस सजा में अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोषी ने अपने छोटे भाई को पिता को पीटते हुए देखा तो बीच-बचाव करने पहुंचा। इस पर छोटा भाई उससे भी उलझ गया। इसी बीच दोषी को कहीं से लाठी मिल गई और उसने पीट-पीटकर छोटे भाई की जान ले ली।
10 अगस्त 2018 की है घटना
शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा ने शुक्रवार को बताया, ‘अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद छोटे भाई रामदेव की गैर इरादतन हत्या करने का दोषी पाए गए जसपुरा क्षेत्र के कुंडाडोल गांव के रहने वाले रामकेश निषाद को गरुवार को 7 साल की कैद की सजा सुनाई है और उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।’ उन्होंने बताया कि यह घटना 10 अगस्त 2018 को हुई थी।
‘पिता ने ही दर्ज कराई FIR’
मिश्रा ने बताया, ‘यह घटना 10 अगस्त 2018 को दिन में करीब 3 बजे हुई थी। उस समय रामदेव शराब के नशे में अपने पिता के साथ मारपीट कर रहा था। इसी दौरान रामकेश (बड़ा भाई) ने उसे लाठियों से पीटा, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।’ उन्होंने बताया कि थाने में घटना की FIR उसके पिता पंचम ने दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना को अंजाम देने के बाद रामकेश मौके से फरार हो गया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रामकेश जेल में है।
Latest Crime News