लखनऊ: डीएम अभिषेक प्रकाश ने हजरतगंज पार्किंग में चोरी की गाड़ी खड़ी करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई
लखनऊ में एलडीए का चार्ज संभालने के बाद डीएम अभिषेक प्रकाश ने हजरतगंज पार्किंग में चोरी की गाड़ी खड़ी करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है।
लखनऊ: लखनऊ में एलडीए का चार्ज संभालने के बाद डीएम अभिषेक प्रकाश ने हजरतगंज पार्किंग में चोरी की गाड़ी खड़ी करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक लखनऊ विकास प्राधिकरण की सरोजनी नायडू भूमिगत पार्किंग स्टैंड जो हजरतगंज-लखनऊ में स्थित है, का वित्तीय वर्ष 201-2020 हेतु पार्किंग ठेके की अवधि दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त हो चुकी थी। परन्तु कोविड-19 की वजह से अनुबंध 31 जुलाई तक बड़ा दिया गया था। अनुबंध समाप्त होने के बाद ठेकेदार को वाहनों के पार्किंग की धनराशि नहीं वसूल करनी थी परन्तु ठेकेदार मुशर्रफ द्वारा अवैध वसूली को रोकने के लिए प्राधिकरण ने 15 सितंबर को कब्जा प्राप्त किया।
एफआईआर के मुताबिक पार्किंग स्थल कब्जे में लेने के बाद मेरे द्वारा वहां पर खड़ी गाड़ियों को चैक किया गया तो काफी संख्या में गाड़ियों में टोकेन/पास जारी नहीं था इसके अलावा यह भी बात प्रकाश में आई कि ठेकेदार मुशर्रफ द्वारा पार्किंग स्थल पर अवैध रूप से कार बाजार का संचालन किया जा रहा था। इस अवैध कार बाजार के संचालन में मोइनुद्दीन उर्फ पप्पू निवासी खदरा थाना हसनगंज एवं अकरम निवासी हैदरगंज थाना बाजारखाला उसके साथी थे। मोइनुद्दीन चोरी की लग्जरी गाड़ियों को बेचने खरीदने के मामले में थाना चिनहट से जेल भेजा गया है। इस समय उसका काम अकरम देख रहा है। पार्किंग में मोइनुद्दीन ने 7 महंगी लग्जरी गाड़ियां खड़ी कर रखी थी। इन गाड़ियों के अवैध रुप से खड़े होने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई तथा 21 अक्टूबर को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कार पार्किंग का निरीक्षण किया गया। निरिक्षण में लग्जरी गाड़ियों में से एक गाड़ी पार्किंग में नही मिली।
एफआईआर के मुताबिक किसी अधीनस्थ कर्मचारी की मिलीभगत से अकरम और मुशर्रफ पार्किंग से गाड़ी निकाल कर ले गए। निरिक्षण में पार्किंग के LDA द्वारा कब्जा लेने के एक माह से अधिक समय होने के बाद भी स्वामियों द्वारा वाहन न लेने के कारण संदिग्ध वाहनों की सूची सत्यापन हेतु पुलिस को दी गई है।
एफआईआर के मुताबिक मोइनुद्दीन व उसके गैंग द्वारा चोरी की लग्जरी गाड़ियों के इंजन और चेसिस नंबर बदल कर बेच दिया जाता है। अत: उसके द्वारा खड़ी की गई उपरोक्त गाड़ियों के इंजन और चेसिस नंबर की जांच कराया जाना आवश्यक है। अत: ठेकेदार मुशर्रफ द्वारा अनुबंध समाप्त होने के बाद भी अवैध रुप से राजस्व की छति पहुंचाना तथा मोइनुद्दीन व अकरम के साथ मिलकर पार्किंग स्थल पर कार बाजार संचालित करना तथा अधीनस्थ कर्मचारियों से मिलकर पार्किंग में खड़ी गाड़ी नकलवाने का अपराध किया गया है। अत: आपसे निवेदन है कि रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाए। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।