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Hindi News क्राइम Indore news: इंदौर में गोद ली गई बच्ची के प्राइवेट पार्ट को मां ने दागा, उसके शरीर को नाखूनों से नोंच डाला!

Indore news: इंदौर में गोद ली गई बच्ची के प्राइवेट पार्ट को मां ने दागा, उसके शरीर को नाखूनों से नोंच डाला!

Indore news: बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल ने बताया कि पीड़ित लड़की के गुप्तांग पर किसी जलती चीज से दागे जाने का गंभीर जख्म है, उसके सिर के कुछ बाल उखड़े हुए हैं और उसके शरीर पर नाखूनों से नोंचे जाने के निशान भी हैं।

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Highlights

  • रात में सोते समय बिस्तर गीला करने की ये कैसी सज़ा?
  • गोद ली गई बच्ची के प्राइवेट पार्ट को मां ने दागा
  • शरीर को नाखूनों से नोंच डाला

Indore news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक महिला ने गोद ली गई नौ वर्षीय लड़की के प्राइवेट पार्ट को कथित तौर पर इसलिए दाग दिया क्योंकि वह रात में सोते समय बिस्तर गीला कर देती थी। एमआईजी पुलिस थाने के प्रभारी अजय वर्मा ने बताया कि रात में सोते वक्त बिस्तर गीला करने की सजा के नाम पर 40 वर्षीय महिला के कथित अत्याचार की शिकार लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्मा ने बताया कि महिला के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294 (गाली-गलौज), 323 (मारपीट), धारा 324 (खतरनाक साधनों से जान-बूझकर चोट पहुंचाना) और 506 (धमकाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपी महिला पीड़ित लड़की की करीबी रिश्तेदार है और उसके परिवार ने लड़की को गोद लिया था। 

अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं

उन्होंने बताया कि आरोपी को अभी औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस बीच, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल ने बताया कि पीड़ित लड़की के गुप्तांग पर किसी जलती चीज से दागे जाने का गंभीर जख्म है, उसके सिर के कुछ बाल उखड़े हुए हैं और उसके शरीर पर नाखूनों से नोंचे जाने के निशान भी हैं। पोरवाल ने कहा, "लड़की की हालत देखकर लगता है कि उसे गोद लेने वाली महिला ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं।" 

महिला पर 'हल्की' धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज 

बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस ने इस महिला पर 'हल्की' धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और मामले में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और अन्य गंभीर प्रावधान जोड़े जाने चाहिए। एमआईजी थाना प्रभारी वर्मा ने कहा कि लड़की के बयान और उसका इलाज कर रहे डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी में उचित धाराएं जोड़ी जाएंगी। 

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