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Hindi News क्राइम हाथरस: 9 और 12 साल के दो लड़कों ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया

हाथरस: 9 और 12 साल के दो लड़कों ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया

उत्तर प्रदेश के हाथरस में चार साल की एक बच्ची के साथ नौ और 12 साल के दो लड़कों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को पकड़ लिया है।

हाथरस: 9 और 12 साल के दो लड़कों ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO हाथरस: 9 और 12 साल के दो लड़कों ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया

हाथरस (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के हाथरस में चार साल की एक बच्ची के साथ नौ और 12 साल के दो लड़कों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को पकड़ लिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्ची के पिता ने घटना की जानकारी बृहस्पतिवार को दी, जिसके बाद स्थानीय हाथरस जंक्शन पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। 

पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, “उसी गांव के रहने वाले दोनों लड़कों को पकड़ लिया गया है और उन पर मामला दर्ज किया गया है।” उन्होंने कहा कि बच्ची को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। चिकित्सकीय परीक्षण से ही रेप की आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी। खबर तैयार किए जाने तक चिकित्सकीय परीक्षण की रिपोर्ट नहीं आई थी।

गौरतलब है कि गत 14 सितंबर को हाथरस जिले के चंदपा क्षेत्र में 19 वर्षीय एक दलित युवती से कथित रूप से बलात्कार का मामला खूब उठा था। वारदात के दौरान लड़की के साथ बर्बरता की गई थी। लड़की को पहले अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था जहां उसकी मौत हो गई थी। 

लड़की की मौत के बाद घटना के विरोध में देश में जगह-जगह प्रदर्शन हुए थे। कई विपक्षी दलों ने हाथरस पहुंचकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात भी की थी और सरकार को इसके लिए कटघरे में भी खड़ा किया था। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन पर लड़की का जबरन अंतिम संस्कार कराने का आरोप लगाया था। मामला इतना बढ़ गया था कि राज्य सरकार ने CBI जांच के लिए केंद्र से सिफारिश की थी।

राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने CBI को यह केस सौंप दिया। फिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू कर दी। CBI ने भारतीय दंड संहिता की सामूहिक बलात्कार और हत्या से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। 

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