Gurugram News: किशोर न्याय बोर्ड (JJB) यहां यह निर्णय करने के लिये 21 जुलाई को सुनवाई शुरू करेगा कि लगभग पांच साल पहले निजी स्कूल के छात्र की हत्या के आरोपी किशोर के खिलाफ कथित हत्या के लिए वयस्क या नाबालिग के तौर पर मुकदमा चलाया जाये । सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को अपने फैसले में कहा था कि JJB को इस बात का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि 2017 की हत्या के मामले में किशोर आरोपी के खिलाफ वयस्क या नाबालिग के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके बाद यह सुनवाई शुरू हो रही है। सोमवार को पीड़ित पक्ष की ओर से सुनवाई शुरू करने के लिए JJB में अर्जी दाखिल की गई थी।
JJB ने 2017 में आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया था
20 दिसंबर, 2017 को जेजेबी ने आरोपी के खिलाफ वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया था। आरोपी के परिवार ने बोर्ड के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी थी। जिला अदालत ने 21 मई, 2018 को बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद, आरोपी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया, जिसमें कहा गया कि बोर्ड को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मृतक के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
स्कूल के एक स्टूडेंट्स ने प्रिंस का गला काटकर की थी हत्या
नौ सितंबर, 2017 को गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित एक निजी स्कूल के बाथरूम में सात वर्षीय प्रिंस (बदला हुआ नाम) की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने स्कूल के एक बस सहायक को गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों बाद, CBI ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया और दावा किया कि स्कूल के एक छात्र भोलू (बदला हुआ नाम) ने कथित तौर पर प्रिंस का गला काटकर हत्या कर दी। तब से भोलू न्यायिक हिरासत में है। पीड़ित पक्ष की ओर से पेश वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा कि सुनवाई 21 जुलाई से शुरू होगी। प्रिंस के पिता ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि उनके बेटे को न्याय मिलेगा।
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