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Hindi News क्राइम गुरुग्राम: 13 साल की घरेलू सहायिका की बेरहमी से पिटाई, नंगा करके वीडियो बनाया, कुत्ते से भी कटवाया

गुरुग्राम: 13 साल की घरेलू सहायिका की बेरहमी से पिटाई, नंगा करके वीडियो बनाया, कुत्ते से भी कटवाया

हरियाणा के गुरुग्राम में एक 13 साल की लड़की के साथ गंदा व्यवहार करने का मामला सामने आया है। लड़की के साथ पिटाई की गई और उसके कपड़े उतारकर उसका वीडियो भी बनाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Gurugram- India TV Hindi Image Source : REPRESENTATIVE PIC गुरुग्राम में 13 साल की घरेलू सहायिका की बेरहमी से पिटाई

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां के सेक्टर-57 क्षेत्र में एक परिवार के सदस्यों द्वारा 13 साल की घरेलू सहायिका को कथित तौर पर पीटे जाने, कुत्ते से कटवाने और उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। 

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की मां की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार जिस घर में लड़की काम करती थी, उस परिवार की महिला अक्सर लड़की को लोहे की रॉड और हथौड़े से पीटती थी। जबकि महिला के दो बेटों ने लड़की को निर्वस्त्र किया,उसका वीडियो बनाया और उसे गलत तरीके से छुआ। 

आरोपी परिवार ने घरेलू सहायिका को बंधक बनाया था। पीड़िता को उसकी मां ने शनिवार को मुक्त कराया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मां ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी बेटी को 48 घंटे में केवल एक बार खाना दिया जाता था और उसके मुंह पर टेप लगा दिया जाता था ताकि वह शोर न मचा सके। 

लड़की के हाथों पर डालते थे तेजाब

सेक्टर 51 महिला पुलिस थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि लड़की के मालिक उसके हाथों पर तेजाब डालते थे और किसी को इस घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी देते थे। लड़की की मां ने बताया कि उसने 27 जून को पास के इलाके में वाहन साफ करने वाले एक व्यक्ति की मदद से अपनी बेटी को सेक्टर 57 निवासी शशि शर्मा के घर पर काम दिलाया था। 

लड़की के उनके साथ रहने और 9,000 रुपये मासिक वेतन देने की बात तय हुई थी लेकिन यह राशि लड़की की मां को केवल दो महीने ही दी गई। पीड़िता की मां ने कहा, ‘‘मैं कई बार अपनी बेटी से मिलने गई लेकिन न तो उससे मिलने दिया गया और न ही फोन पर बात करने दी गई।’’ 

पुलिस ने कहा कि आरोपी परिवार के तीनों सदस्यों पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 10 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है। (इनपुट: भाषा)

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