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Hindi News क्राइम छात्रा से रेप के मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को उम्रकैद, सरकारी आवास पर हुई थी वारदात

छात्रा से रेप के मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को उम्रकैद, सरकारी आवास पर हुई थी वारदात

अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि छात्रा ने अपने आरोप में कहा था कि विधायक के पास पर उसके साथ तेजेंद्र सागर, नीरज उर्फ मीनू शर्मा और खुद योगेंद्र सागर ने रेप किया।

Yogendra Sagar, Yogendra Sagar Rape Case, Yogendra Sagar Student Rape- India TV Hindi Image Source : PTI FILE बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी गयी।

बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की विशेष MP/MLA अदालत ने एक छात्रा के अपहरण और रेप के 13 साल पुराने एक मामले में शनिवार को बिल्सी सीट से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को उम्रकैद की सजा सुनायी। अपर शासकीय अधिवक्ता मदनलाल राजपूत ने बताया कि 23 अप्रैल 2008 को बिल्सी क्षेत्र में स्नातक की एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि कई दिनों के बाद मिली छात्रा ने आरोप लगाया था कि उसे योगेंद्र सागर के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर रखा गया और उसके साथ रेप किया गया।

अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि छात्रा ने अपने आरोप में कहा था कि विधायक के पास पर उसके साथ तेजेंद्र सागर, नीरज उर्फ मीनू शर्मा और खुद योगेंद्र सागर ने रेप किया। पीड़िता के अनुसार दिल्ली समेत कई स्थानों पर ले जाकर उसके बाद कई दिनों तक उसके साथ रेप किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस एवं मीडिया का दबाव बढ़ने पर आरोपी छात्रा को मुजफ्फरनगर में थाने के सामने छोड़ कर आ चले गए थे।

राजपूत ने बताया कि MP/MLA स्पेशल कोर्ट के जज अखिलेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद योगेंद्र सागर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि योगेंद्र सागर फिलहाल बीजेपी में हैं और उनके पुत्र कुशाग्र सागर बिसौली सीट से विधायक हैं। योगेंद्र सागर की पत्नी प्रीति सागर जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं।

इस मामले में योगेंद्र सागर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत पर थे। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों तेजेंद्र सागर और नीरज शर्मा को इस मामले में पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।

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