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Hindi News क्राइम स्कूल से लौट रही थी 12 साल की लड़की, 22 साल के शख्स ने पीछा करके छेड़ा; दर्ज हुआ केस

स्कूल से लौट रही थी 12 साल की लड़की, 22 साल के शख्स ने पीछा करके छेड़ा; दर्ज हुआ केस

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में 22 साल के एक शख्स पर आरोप है कि उसने 12 साल की छात्रा को पहले तो स्कूल में गलत तरीके से छुआ फिर बाद में रास्ते में भी उसके साथ छेड़खानी की।

Bhiwandi News, Maharashtra News, Bhiwandi Molestation News- India TV Hindi Image Source : REUTERS REPRESENTATIONAL भिवंडी में 22 साल के शख्स पर 12 साल की लड़की के साथ छेड़खानी का आरोप है।

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले से इंसानियत को शर्मसार करके रख देने वाली खबर सामने आई है। एक अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, ठाणे जिले के भिवंडी कस्बे में 22 साल के एक युवक ने 12 साल की एक छात्रा का पीछा किया और उसके साथ छेड़छाड़ भी की। नाबालिग का पीछा एवं छेड़छाड़ करने के आरोप में सफीउल्लाह मतीउल्लाह अंसारी नाम के इस शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अंसारी पर आरोप है कि उसने पीड़िता को न सिर्फ रास्ते में बल्कि स्कूल के खेल के मैदान में भी परेशान किया था और उसे गलत तरीके से छुआ था।

‘आरोपी ने लड़की को गलत तरीके से छुआ था’

अधिकारी ने बतााया कि आरोपी सफीउल्लाह मतीउल्लाह अंसारी के खिलाफ मंगलवार को शांतिनगर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘अंसारी ने 19 अक्टूबर को पहली बार लड़की को उसके स्कूल के खेल के मैदान में परेशान किया था और उसे गलत तरीके से छुआ था। 3 दिन बाद जब वह परीक्षा देने के बाद अपनी मौसी के साथ स्कूल से घर लौट रही थी, तब भी आरोपी ने उसका पीछा किया और उसके साथ छेड़छाड़ की।’ उन्होंने बताया कि जब छात्रा की मौसी ने आरोपी की हरकतों पर आपत्ति जताई तो उसने दोनों के साथ बदतमीजी की और उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी।

आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने बताया कि आरोपी की तरफ से धमकियां मिलने के बाद पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि दर्ज की गई शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 74 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 78 (पीछा करना) और 351 (आपराधिक धमकी) के अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में जांच अभी जारी है। (भाषा)

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