छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में विस्फोटक निर्माण फैक्टरी में 25 मई को हुए विस्फोट के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जिले के बेरला विकासखंड के पिरदा गांव में स्थित ‘स्पेशल ब्लास्ट्स लिमिटेड’ में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी तथा छह अन्य घायल हो गए थे। जिला प्रशासन ने कहा है कि आठ श्रमिक लापता हैं तथा मलबे में मिले शव के अंगों को डीएनए परीक्षण के लिए भेज दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के अधिकारी अवधेश जैन और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 286 (विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाही), 337 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना) और 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के साथ-साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) नवा रायपुर के अधिकारियों की रिपोर्ट और घटना के संबंध में की गई जांच के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मृतक के परिजनों को पांच लाख की मदद
बेमेतरा जिला प्रशासन ने बुधवार को इकाई में उत्पादन और उससे संबंधित गतिविधियों को बंद करने का आदेश जारी किया था। बेमेतरा जिले के अनुविभागीय दंडाधिकारी (बेरला क्षेत्र) पिंकी मनहर की अध्यक्षता में दंडाधिकारी जांच भी चल रही है। राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
फैक्टरी प्रबंधन करेगा 30 लाख रुपये की मदद
बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि फैक्टरी प्रबंधन मृतक और आठ लापता श्रमिकों के परिजनों का 30-30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा घोषित मुआवजा मलबे में मिले शव के डीएनए परीक्षण के बाद लापता श्रमिकों के परिजनों को दिया जाएगा।