छत्तीसगढ़ के तथाकथित बहुचर्चित शराब घोटाले में एक आरोपी अनवर ढेबर को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड पर तीन हफ्ते की जमानत दी गई है। बिलासपुर हाई कोर्ट में जस्टिस दीपक तिवारी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनवर ढेबर को ये राहत दी गई। अनवर ढेबर ने बीमारी का हवाला देकर हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया था। अभी ढेबर शराब घोटला मामले में जेल में बंद हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे अनवर ढेबर
ईडी छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ से अधिक के घोटाले को लेकर कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। वहीं, एमडी अरूण पति त्रिपाठी, दुर्ग के होटल व्यवसायी पप्पू ढिल्लन समेत 10 लोग जेल में बंद हैं। आज अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत मिली है। अनवर ढेबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अनवर ढेबर की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहे मीन सिद्धिकी और पुनीत बाली के मुताबिक, उन्हें किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की दिक्कत थी।
SC ने शराब घोटाले जांच पर अंतरिम रोक लगाई है
शराब घोटाला मामले पर पिछले हफ्ते ही आईएएस अनिल टुटेजा समेत अनवर ढेबर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले जांच पर अंतरिम रोक लगा दी थी। ईडी ने इस मामले में 13000 पन्नों की चार्जशीट रायपुर की विशेष अदालत में दाखिल की थी। सूत्रों के मुताबिक, ईडी इस मामले में दूसरे भी कानूनी मसलों पर विचार कर रही है।
शराब की बोतल के होलोग्राम नोएडा की कंपनी से सप्लाई
एक जानकारी के अनुसार, इस मामले में शराब की बोतल के होलोग्राम उत्तर प्रदेश के नोएडा की कंपनी से सप्लाई हुए थे। मामले को लेकर अंदरखाने अब योगी सरकार भी एक एफआईआर कर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, जिससे ईडी के साथ सीबीआई भी यूपी में दर्ज एफआईआर के आधार पर छत्तीसगढ़ में एंट्री कर इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर सके।
- आलोक शुक्ला की रिपोर्ट