A
Hindi News बिज़नेस #FactsofTax- क्या आप वेल्थ टैक्स के दायरे में आते हैं'

#FactsofTax- क्या आप वेल्थ टैक्स के दायरे में आते हैं'

नई दिल्ली: वेल्थ टैक्स के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। काफी कम लोग यह टैक्स अदा करते हैं। अगर किसी ऐसेट की मार्केट वैल्यू 30 लाख से ज्यादा है, तो उस पर यह

अनिवासी भारतीय के लिए प्रावधान
अनिवासी भारतीयों के लिए टैक्स छूट की सीमा 30 लाख रुपए है। अगर भारत में अनिवासी भारतीयों की संपत्ति टैक्स छूट से ज्यादा है तो वेल्थ टैक्स देना होगा। एनआरआई की विदेश की संपत्ति वेल्थ टैक्स में शामिल नहीं होती है।

कब भरें वेल्थ टैक्स रिटर्न
करदाता वेल्थ टैक्स रिटर्न 31 अगस्त और 30 सितंबर तक भर सकते हैं। वेल्थ टैक्स पर टीडीएस नहीं कटता है। करदाता सिर्फ वेल्थ टैक्स चुकाएं और रिटर्न भरें।  

कौन सा भरना होता है फॉर्म
वेल्थ टैक्स रिटर्न के लिए फॉर्म नंबर BA भरना होता है।

एचयूएफ की इनकम छूट की सीमा से ज्यादा होने पर कैसे बचाएं टैक्स
टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80C का फायदा ले सकते हैं। सेक्शन 80सी के तहत 1.50 लाख रुपए तक की छूट का फायदा मिल सकता है। ध्यान रखें कि एचयूएफ कभी एनपीएस में निवेश नहीं करें। एचयूएफ लोन लेकर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। होम लोन पर 2 लाख रुपए की सालाना छूट भी पा सकते हैं। एचयूएफ को मेडिक्लेम इंश्योरेंस का भी फायदा मिल सकता है।