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सर्विस टैक्स सिर्फ एसी रेस्तरां पर लागू: वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली : बिना AC सुविधा वाले रेस्तरां ग्राहकों से सेवाकर नहीं वसूलेंगे, जबकि AC सुविधा वाले रेस्तरां ग्राहकों के बिल के 40 फीसदी हिस्से पर ही सर्विस टैक्स वसूलेंगे। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय

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नई दिल्ली : बिना AC सुविधा वाले रेस्तरां ग्राहकों से सेवाकर नहीं वसूलेंगे, जबकि AC सुविधा वाले रेस्तरां ग्राहकों के बिल के 40 फीसदी हिस्से पर ही सर्विस टैक्स वसूलेंगे।

मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, "किसी भी हिस्से में बिना एसी सुविधा या सेंट्रल एयर-हीटिंग सुविधा वाले रेस्तरां या मेस को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।"

बयान में कहा गया है, "दूसरे शब्दों में सिर्फ वातानुकूलित या एयर-हीटेड रेस्तरां को ही सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा।"

बयान के मुताबिक, ऐसे रेस्तरांओं के मामले में सर्विस टैक्स की गणना के दौरान बिल की पूरी राशि में से 60 फीसदी घटा दिया जाएगा और सिर्फ 40 फीसदी हिस्से पर ही कर लगाया जाएगा।

एक जून से सर्विस टैक्स की दर 14 फीसदी हो गई है, लेकिन कुल बिल राशि पर प्रभावी दर 5.6 फीसदी रह जाती है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट में सर्विस टैक्स को 12.36 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किए जाने का प्रस्ताव रखा था। यह कर एक छोटी नकारात्मक सूची को छोड़कर शेष सभी प्रकार की सेवाओं पर लगता है।