नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने गुरुवार को क्रेडिट कार्ड के बिलिंग नियमों को कड़ा करते हुए क्रेडिट कार्ड होल्डरों को राहत दी है। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर देरी से भुगतान के लिए तभी जुर्माना लगाएं जबकि भुगतान तीन दिन से अधिक समय से बकाया हो। साथ ही इसे क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्ट करने के लिए भी तीन दिन का समय दें।
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक किसी क्रेडिट कार्ड को उस स्थिति में गैर निष्पादित आस्तियां NPA घोषित कर सकता है जब न्यूनतम बकाया राशि की अदायगी, भुगतान की तारीख से 90 दिन के अंदर नहीं की गई हो। कर्ज में अनुशासन के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों को अधिक परिचालनगत लचीलापन देने के लिए रिजर्व बैंक ने कहा कि किसी क्रेडिट कार्ड खाते की पिछले बकाए की स्थिति की गणना मासिक क्रेडिट कार्ड विवरण में लिखित भुगतान की तारीख से गिनी जाएगी।
रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि बैंकों के मामले में क्रेडिट कार्ड खाते को तभी एनपीए माना जाएगा, जबकि विवरण में उल्लेखित न्यूनतम बकाया राशि का पूर्ण भुगतान, अदायगी की तारीख के 90 दिन के अंदर न किया गया हो। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड खातों में खर्च की गई राशि बिल के रूप में उपभोक्ताओं को मासिक स्टेटमेंट के जरिए भेजी जाएगी और उसमें भुगतान की निश्चित तारीख का उल्लेख होगा।