मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में पंजीकरण रद्द कर दिया है। इसके साथ सात साल से अधिक पुराने मामले का निपटान हो गया है।केंद्रीय बैंक ने आज एक बयान में कहा, पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद यह कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का काम नहीं कर पाएगी। इस निर्णय के अनुसार लखनउ मुख्यालय वाली इस NBFC का लाइसेंस तीन सितंबर से रद्द माना जाएगा। इसका पंजीकरण दिसंबर, 1998 में हुआ था। इससे पहले जुलाई में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI ने समूह की अन्य कंपनियों के म्यूचुअल फंउ व पोर्टफोलियो प्रबंधन लाइसेंस रद्द कर दिए थे।
सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय 4 मार्च, 2014 से जेल में हैं। निवेशकों को हजारों करोड़ रुपए लौटाने के मामले में सहारा समूह का बाजार नियामक सेबी के साथ लम्बे समय से विवाद है। उल्लेखनीय है कि समूह की कंपनी सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने सितंबर 2008 में रिजर्व बैंक को सूचित किया कि वह स्वेच्छा से गैर बैंकिंग वित्तीय कारोबार से हट रही है। रिजर्व बैंक ने चार जून 2008 को एक अन्य आदेश में सहारा इंडिया फिनांशल कारपोरेशन लिमिटेड को आम निवेशकों से जमाएं स्वीकार करने से रोक दिया।
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