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पैन कार्ड पर सिर्फ पिता नहीं जुड़ सकता है मां का भी नाम

नई दिल्ली: वित्तीय लेनदेन से जुड़े सभी अहम कामों में जरूरी समझे जाने वाले पैन कार्ड में आमतौर पर पिता का ही नाम दर्ज होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी आप अपने पैन कार्ड

पैन कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन-
अगर आप आयकर भुगतान के दायरे में आते हैं तो आपके लिए पैन कार्ड काफी जरूरी है। पैन कार्ड के लिए आपको 49ए फॉम डाउनलोड करना होता है। इसे आप आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

हालांकि यह फॉर्म आयकर पैन सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध होता है। आवेदन के बाद आपको एक नंबर थमा दिया जाता है। इसके जरिए आप यह पता कर सकते हैं कि आपके पैन कार्ड का स्टेटस क्या है। कहने का मतलब यह है कि आप इसके जरिए यह पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड बनने की किस प्रक्रिया से गुजर रहा है और आपको यह कितने दिन में मिल जाएगा। पैन कार्ड बनवाने में 150 से 200 रुपए तक का खर्च आता है।

दो आ जाएं तो कैसे करें एक वापस
यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन आवंटित हो गए हैं तो उसे सिर्फ एक पैन ही रखना चाहिए तथा सभी अतिरिक्त पैन को, Help Desk, कर निर्धारण अधिकारी या आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in या आयकर सम्पर्क केन्द्र (0124-2438000) पर जाकर वापस कर देना चाहिए।