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कालेधन पर बना कानून तो नपेंगे टैक्स चोर, जाने कैसे

नई दिल्ली: कालेधन का पता लगाने के लिए लोकसभा में सोमवार को बेहद सख्त बिल को पास कर दिया गया। ऐसे में अगर यह बिल कानून की शक्ल लेता है, तो टैक्स चोरों की शामत

विदेश में छुपे पैसे पर क्या होगी कार्यवाही

सख्त कार्यवाही-

अघोषित कमाई और संपति का खुलासा होने पर इस तरह की संपत्ति का 90 फीसदी हिस्सा जब्त कर लिया जाएगा।

गलत जानकारी देने और संपत्ति घोषित न करने पर आपको 10 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है।

संपत्ति घोषित न कर पाने पर आपको छह महीने से लेकर सात साल तक के सश्रम कारावास की सजा हो सकती है।

विदेशी आय पर देय टैक्स को जानबूझकर छिपाने पर आपको तीन से दस साल तक की सजा हो सकती है।

दूसरी बार टैक्स चोरी करते हुए पकड़े जाने पर आप पर लगने वाला जुर्माना 25 लाख से एक करोड़ तक हो सकता है।

मिलेगा दलील देने का मौका-

किसी व्यक्ति की विदेश में जमा अवैध संपत्ति का पता लगने और टैक्स चोरी की पुष्टि होने पर आपको आरोपी को हर हाल में नोटिस भेजनी होगी और उसे अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा।

आरोपी आयकर अपीलीय पंचाट और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

कानून संबंधी तमाम सवालातों के लिए ऐसे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है।