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Hindi News बिज़नेस सात दिन में नहीं लौटे ATM से कटे पैसे तो बैंक देगा जुर्माना

सात दिन में नहीं लौटे ATM से कटे पैसे तो बैंक देगा जुर्माना

नई दिल्ली: ई-बैंकिंग के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि आपके अकाउंट से पैसे तो निकल जाते हैं, लेकिन आपने जो सामान खरीदा होता है वो आपके पास नहीं पहुंचता।  ऐसे में आपको घबराने के

जानिए RBI का निर्देश
कटा हुआ पैसा वापस लाने के लिए RBI द्वारा एक समय सीमा निश्चित की गई है। जिसके अनुसार शिकायत मिलने के 7 दिनों के अंदर बैंक को कस्टमर के खाते में पैसे वापस कर देने होंगे। मई 2011 के इस निर्देश के पहले यह अवधि 12 दिन थी। अगर सात दिनों के भीतर पैसे वापस नहीं आते तो कस्टमर मुआवजे की मांग कर सकता है। जिसके तहत जितने दिनों की देरी होगी बैंक 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा देगा। और तो और अगर कस्टमर भी इस बारे में कोई शिकायत नहीं करता तब भी बैंक की यह जिम्मेदारी है कि वह उसे मुआवजा दे। RBI  ने यह निर्देश जुलाई 2011 में लागू कर दिया था।  

क्या है इसकी लिमिटेशन
RBI निर्देश अनुसार अगर कस्टमर ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिनों के अंदर बैंक में शिकायत नहीं करता, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति मुआवजे का हकदार नहीं होता। और अगर बैंक शिकायत पर ध्यान नहीं देता तो कस्टमर अपनी समस्या स्थानीय बैंकिंग लोकपाल को कर सकता है।