नई दिल्ली: आयकर विभाग द्वारा सोमवार से पांच दिन तक स्थायी खाता संख्या (PAN card) का आवंटन नहीं किया जाएगा। सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन की वजह से विभाग पांच दिन तक पैन नहीं दे सकेगा। हालांकि, इस दौरान सरकार द्वारा अधिकृत NSDL और UTIITSL के वेब पोर्टलों पर पैन के लिए नए आवेदन किए जा सकेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, आयकर विभाग सॉफ्टवेयर एप्लिकेशंस को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है। पैन आवेदकों को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा 5 से 9 अक्टूबर तक पैन का आवंटन नहीं किया जाएगा। हालांकि, एनएसडीएल और यूटीआईआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से पैन के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आयकर विभाग पैन डेटाबेस के ट्रांसफर की भारी-भरकम प्रक्रिया को पूरा करने जा रहा है। विभाग में कुछ नए शुल्कों के सृजन की वजह से सिस्टम को अपडेट करना जरूरी है। बयान में कहा गया है कि पिछले पैन आवेदनों को तीन दिन में निपटा दिया जाएगा।
पैन कार्ड पर सिर्फ पिता नहीं जुड़ सकता है मां का भी नाम
वित्तीय लेनदेन से जुड़े सभी अहम कामों में जरूरी समझे जाने वाले पैन कार्ड में आमतौर पर पिता का ही नाम दर्ज होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी आप अपने पैन कार्ड (PAN) में अपने पिता के नाम की जगह अपनी मां का नाम जुड़वा सकते हैं। हालांकि दोनों में से आपको सिर्फ एक ही नाम दर्ज करवाना होगा। आप अपने पैन कार्ड में या तो अपने पिता का नाम दर्ज करवा सकते हैं या सिर्फ अपनी मां का। इसका चुनाव आपको ही करना होगा।
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