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FSSAI को पोषक खाद्य पदार्थों के लिए नियम बनाने चाहिए

नई दिल्ली: खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI को देश में बनने और बिकने वाले बीमारी से बचाव करने के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ से जुड़े खाद्य उत्पादों के लिए जल्द से जल्द नियम तैयार करने चाहिये।

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नई दिल्ली: खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI को देश में बनने और बिकने वाले बीमारी से बचाव करने के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ से जुड़े खाद्य उत्पादों के लिए जल्द से जल्द नियम तैयार करने चाहिये। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ASSOCHAM ने यह मांग की है। उद्योग मंडल ने कहा है कि वर्तमान में पोषक तत्वों, जड़ी बूटी तथा दूसरे खाद्य पदार्थों के लिए कोई भी नियामकीय नियम नहीं है। हालांकि, इस क्षेत्र को नियमन के दायरे में लाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण :एफएसएसएआई: ने मई 2013 में एक कार्यबल का गठन किया था, जिसने इस साल अप्रैल में अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं।

ASSOCHAM की राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल और अस्पताल परिषद के अध्यक्ष और सर गंगा राम अस्पताल के पूर्व-चेयरमैन बी.के. राव ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, पोषक तत्व आधारित न्यूट्रासेटिकल्स को लगातार पसंद किया जा रहा है लेकिन ठोस नियामकीय रूपरेखा ढांचा नहीं होने की वजह से इसकी वृद्धि में अड़चन आ रही है। नियामकीय ढांचा होना इनकी साख के लिये काफी महत्वपूर्ण है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेन्द्र जैन ने इस संबंध में जानकारी देने वाला दस्तावेज आज यहां जारी किया। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य लाभ के लिये ऐसे खाद्य पदार्थ जो इलाज के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी दें उन्हें न्यूट्रासेटिकल्स, हर्बल और ऐसे ही दूसरे खाद्य पदार्थों के उत्पादन और विपणन के लिये उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करने चाहिए।

इस समय इस प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिये नियमन का मसौदा विधि विभाग के विचाराधीन है। इन्हें जल्द अधिसूचित किये जाने से नकली उत्पादों पर अंकुश लग सकेगा।