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Hindi News बिज़नेस नए ITR फॉर्म में भरने होंगे सिर्फ तीन पेज, जानिए कैसे भरेंगे आप

नए ITR फॉर्म में भरने होंगे सिर्फ तीन पेज, जानिए कैसे भरेंगे आप

नई दिल्ली: देशभर के सांसदों और कारोबार जगत के प्रबल विरोध के बाद वित्त मंत्रालय ITR फॉर्म में संशोधन को तैयार हुआ और उसने उसने संशोधित ITR फॉर्म करदाताओं और अन्य लोगों के लिए जारी

गैर-भारतीय नागरिकों को भी होगा आराम
अब पहले की ही तरह अप्रवासी भारतीयों को अपनी विदेशी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं देना होगा। क्योंकि अब यह जानकारी देना जरूरी नहीं रह गया है। हालांकि अगर आपकी विदेशी संपत्ति से कोई कमाई होती है तो इसका ब्यौरा देना होगा।