गैर-भारतीय नागरिकों को भी होगा आराम
अब पहले की ही तरह अप्रवासी भारतीयों को अपनी विदेशी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं देना होगा। क्योंकि अब यह जानकारी देना जरूरी नहीं रह गया है। हालांकि अगर आपकी विदेशी संपत्ति से कोई कमाई होती है तो इसका ब्यौरा देना होगा।