नई दिल्ली: अगर आप अपने पांच साल से कम की सर्विस में पीएफ खाते से 30,000 या इससे अधिक पैसे निकालते हैं तो अगले महीने से इस पर चुकाना होगा टैक्स। पेंशन फंड निकाय ईपीएफओ इस तरह के मामलों में टीडीएस काटने की तैयारी में है।
ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में यह साफ तौर पर लिखा है कि इस तरह के मामलों के लिए एक नई धारा 192 ए जोड़ी गई है। जो कि 1 जून से लागू होगी जिसके कारण जो लोग अबसे तय समय से पहले प्रोविडेंट फंड निकालेंगे तो उन्हें करना पड़ेगी अपनी जेब ढीली।
60 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए ईपीएफो ने कुछ बदलाव करें है जिसके तहत पैन कार्ड देने पर टीडीएस 10 फीसदी की दर से कटेगा। वहीं फार्म 15 जी अथवा 15 एच देने वाले सदस्यों से कोई टीडीएस नहीं वसूला जाएगा। जसका सीधे तौर पर यह मतलब है कि ईपीएफओ से पीएफ राशि के भुगतान के बाद उनकी आय आयकर के दायरे में नहीं आती है।
फॉर्म 15एच वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) और फॉर्म 15जी 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है।