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अदालत ने सुब्रत रॉय के खिलाफ सुनवाई पर रोक की अवधि बढ़ाई

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ सुनवाई अदालत में आगे की कार्यवाही पर स्थगन को 18 अगस्त तक के लिये बढ़ा दिया। राय इस समय तिहाड़

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ सुनवाई अदालत में आगे की कार्यवाही पर स्थगन को 18 अगस्त तक के लिये बढ़ा दिया। राय इस समय तिहाड़ जेल में हैं और उन पर आकलन वर्ष 2013-14 के लिये कथित तौर पर समूह की एक कंपनी का रिटर्न दाखिल नहीं करने का मामला चल रहा है।

न्यायाधीश सुरेश कैत ने कहा कि 10 अप्रैल का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। आदेश में राय तथा सहारा इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन लि. एसआईसीसीएल के निदेशकों जेबी राय तथा रनोज दास गुप्ता के खिलाफ आगे कार्यवाही तथा जमानती वारंट पर रोक लगा दी गयी थी।
आयकर विभाग के हलफनामे पर अपना जवाब देने के लिये सहारा प्रमुख तथा तीन अन्य ने समय मांगा था। इसके मद्देनजर अदालत ने यह राहत दी।

आयकर विभाग ने अपने हलफनामा में दलील दी है कि उसने राय तथा अन्य के खिलाफ सुनवाई अदालत में शिकायत दर्ज करायी है क्योंकि उन्होंने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया।

हलफनामे में यह भी कहा गया है कि उनको कारण बताओ नोटिस देने के बाद कार्रवाई शुरू की गयी है और कंपनी तथा उसके निदेशकों ने जो नुकसान का दावा किया है, वह सही नहीं था। अदालत ने 10 अप्रैल के अपने आदेश में एसआईसीसीएल के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी थी। कंपनी को मामले में आरोपी बनाया गया है।

सुब्रत रॉय, जेबी राय तथा दासगुप्ता ने वारंट जारी होने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया जबकि एक अन्य निदेशक ओ पी श्रीवास्तव ने सुनवाई अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिये उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।