नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए समय सीमा छह महीने बढाकर 31 दिसंबर की। इस से पहले 30 जून तय की गई थी। RBI की प्रवक्ता अल्पना किलवाला का कहना है कि 2005 से पहले छपे नोट मार्केट में काफी कम बचे हैं। हालांकि, उनका कहना है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद भी ये नोट बदले जाएंगे, मगर उस बैंक में खाता होना जरूरी होगा, साथ ही पहचान और आवास का प्रमाण देना भी जरूरी होगा। फिलहाल किसी भी बैंक में जाकर लोग इन नोट को बदल सकते हैं।
पेट्रोलियम मंत्रालय भी इस बात की समीक्षा कर रहा है कि अब तक कितने रसोई गैस धारक सीधे कैश सब्सिडी से जुड़ चुके हैं। RBI के मुताबिक, जनवरी 2014 में 2005 से पहले छपे 164 करोड़ नोट छोड़े गए थे। इन नोटों का मूल्य 21,750 करोड़ रुपये है। इनमें 500 और 1000 के नोट भी हैं।
पुराने नोट का चलन बंद होने से जाली नोट पर काफी हद तक लगाम लगेगी। साल 2014 में पकड़े गए नकली नोटों की संख्या 3,03,817 है। असली नोटों में इनकी वैल्यू 14.8 करोड़ रुपये है। 2011 में कुल 24.7 करोड़ रुपये के नकली नोट पकड़े गए थे।