PFI पटना मामले में NIA ने की बड़ी कार्रवाई, एक और आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
NIA ने PFI के एक और सदस्य शाहिद रेजा को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने शाहिद के घर की तलाशी ली और एक पिस्तौल, गोला-बारूद, एक एयर-पिस्टल, एक तलवार और दो चाकू भी जब्त किए।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने प्रतिबंधित संगठन के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया है। NIA ने शांति भंग करने और हिंसा फैलाने की साजिश से संबंधित पटना मामले में PFI के सदस्य की गिरफ्तारी की है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चकिया क्षेत्र के आरोपी शाहिद रेजा को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। पटना मामले में अब तक कुल 16 गिरफ्तारियां हो गई हैं।
NIA ने आरोपी के घर की तलाशी ली
शाहिद रेजा को NIA ने अपनी जांच के दौरान एक अन्य आरोपी मोहम्मद याकूब खान उर्फ सुल्तान उर्फ उस्मान द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर हिरासत में लिया। एजेंसी ने शाहिद के घर की तलाशी ली और एक पिस्तौल, गोला-बारूद, एक एयर-पिस्टल, एक तलवार और दो चाकू भी जब्त किए। NIA की जांच से पता चला है कि ये हथियार मोहम्मद याकूब खान ने शाहिद को सुरक्षित रखने के लिए दिए थे।
पटना मामले में 16 आरोपी गिरफ्तार
NIA पीएफआई के सदस्यों की गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से संबंधित मामले में व्यापक जांच कर रही है। इससे पहले इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और कट्टरपंथी संगठन से संबंधित कई आपत्तिजनक लेख/दस्तावेज भी जब्त किए गए थे, जो देश विरोधी ताकतों के इशारे पर झूठे और सांप्रदायिक नैरेटिव के जरिए युवाओं को प्रेरित कर पीएफआई सेना खड़ी कर रहे थे। आरोपी शाहीद रेजा पीएफआई के गैरकानूनी, हिंसक एजेंडे और गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। इस मामले में हिंसक आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए पीएफआई सदस्य विदेशों से अवैध धन मुहैया करा रहा था।
चार आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र
एजेंसी की जांच में पीएफआई के भयावह एजेंडे का भी खुलासा हुआ है, जो अपने दुश्मनों से बदले के लिए कट्टरपंथी युवाओं को हथियार, तलवार और लोहे की छड़ों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने के लिए हथियार और आतंक ट्रेनिंग शिविर आयोजित करने में लगा हुआ था। एनआईए ने 7 जनवरी 2023 को चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसके बाद 3 अगस्त 2023 को चार और आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।
पूरक आरोप पत्र NIA विशेष अदालत, पटना में मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद बेलाल और मोहम्मद इरशाद आलम के खिलाफ दायर किया गया था। मोहम्मद बेलाल और मोहम्मद इरशाद आलम प्रतिबंधित संगठन की विचारधारा का प्रचार-प्रसार करने और हथियार व गोला-बारूद की व्यवस्था करके आपराधिक कृत्यों की योजना बनाने में लगे हुए थे।