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बिहार में ग्रीन जोन को लेकर नहीं है कोई दिशा-निर्देशन, बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए 21 दिन का क्वार्ंटीन जरूरी

 बिहार के सूचना और जन संपर्क मंत्री नीरज कुमार ने बताया कि बिहार में ग्रीन जोन को लेकर नहीं है कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। हालांकि बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए 21 दिन का क्वार्ंटीन जरूरी है। 

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नई दिल्ली। इंडिया टीवी के साथ विशेष बातचीत में बिहार के सूचना और जन संपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के लॉकडाउन को लेकर बताया कि बिहार में ग्रीन जोन को लेकर नहीं है कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। हालांकि बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए 21 दिन का क्वार्ंटीन जरूरी है। नीरज कुमार ने बताया कि बिहार में कोरोना चेन तोड़ना महत्वपूर्ण है, अबतक बिहार में 517 मामले सामने आए हैं और संक्रमण का दर 1.91, ठीक होने का दर 23.1 है लेकिन संक्रमण हमारे लिए बड़ी चुनौती है। हमारा जनसंख्या घनत्व बड़ा है इसलिए हमारे लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए हमने निर्धारित किया है कि जहां भी संक्रमण के मामले ज्यादा हैं वहां सख्ती से दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। 

नीरज कुमार ने आगे बताया कि हमारे यहां ग्रीन जोन को लेकर कुछ भी अधिसूचना नहीं जारी की गई है। बिहार में स्थानीय कार्यालय और सरकारी कार्यालय के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए काम किया जाए। स्कूल कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थान सारे बंद रहेंगे, शादी के हाल भी बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में सलून खोलने के लिए जिला अधिकारी को अधिकार दिए गए हैं मौजूदा स्थिति को देखते हुए अनुमति दें। सारी जानकारियां सरकार की तरफ से सोशल मीडिया और प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जनता तक पहुंचा रही हैं। 

नीरज कुमार ने बताया कि सरकार ने पूरे बिहार में क्वार्ंटीन सेंटर बनाए हैं, हर जिला मुख्यालय पर केंद्र हैं। बाहर के राज्यों से जो प्रवासी आ रहे हैं उन्हें 21 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रखने का प्रावधान है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग खुद इसका पालन कर रहे हैं और लोगों को क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचा रहे हैं।

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