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Hindi News बिहार Lalu Yadav News: चारा घोटाले के 5 मामलों में सजा पा चुके लालू यादव को वापस मिलेगा पासपोर्ट, कोर्ट ने दिया आदेश

Lalu Yadav News: चारा घोटाले के 5 मामलों में सजा पा चुके लालू यादव को वापस मिलेगा पासपोर्ट, कोर्ट ने दिया आदेश

Lalu Yadav News: लालू प्रसाद ने पासपोर्ट वापस करने का अनुरोध करते हुए 13 सितंबर को अदालत में अर्जी दाखिल की थी। अब पासपोर्ट वापस लेने के लिए यादव को अदालत में शपथपत्र जमा करना होगा।

Lalu Yadav- India TV Hindi Image Source : PTI Lalu Yadav

Highlights

  • लालू यादव को वापस मिलेगा पासपोर्ट
  • सीबीआई की विशेष अदालत ने दिया आदेश
  • चारा घोटाले के 5 मामलों में सजा पा चुके हैं लालू यादव

Lalu Yadav News: सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के 5 विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को उनका पासपोर्ट लौटाने के आदेश दिए हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने शुक्रवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद उनका पासपोर्ट वापस करने का आदेश दिया। 

लालू प्रसाद ने पासपोर्ट वापस करने का अनुरोध करते हुए 13 सितंबर को अदालत में अर्जी दाखिल की थी। अब पासपोर्ट वापस लेने के लिए यादव को अदालत में शपथपत्र जमा करना होगा। यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सोमवार को शपथपत्र जमा करने के बाद अदालत लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट जारी करेगा।

लालू की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि सिंगापुर के चिकित्सक ने 24 सिंतबर को लालू यादव को वहां जांच की तारीख दी है लिहाजा उससे पहले उन्हें सिंगापुर पहुंचना होगा। इसलिए उन्होंने मांग की कि लालू यादव का पासपोर्ट जल्द वापस किया जाए। इसके साथ ही अधिवक्ता ने यह भी अनुरोध किया कि सिंगापुर जाने के दिन से कम से कम दो महीने तक के लिए पासपोर्ट जारी किया जाए। अदालत ने लालू यादव की अर्जी पर सुनवाई के बाद उनका पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया। 

क्या है पूरा मामला

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रांची की सीबीआई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दो महीने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी थी। वह इलाज के लिए देश के बाहर जाना चाहते थे। लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने इसे लेकर लालू प्रसाद यादव की ओर से आवेदन दाखिल किया था। उनकी अर्जी सीबीआई कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी। इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई हुई थी।

कुछ महीने पहले हाई कोर्ट ने उन्हें दी है जमानत 

गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चार अलग-अलग मुकदमों में सीबीआई कोर्ट की ओर से सजा सुनाई गई है। कुछ महीने पहले उन्हें हाई कोर्ट ने जमानत दी है। जमानत की शर्तों के अनुसार, वह अदालत की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकते। अधिवक्ता प्रभात कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लालू प्रसाद के आवेदन पर सीबीआई की ओर से पक्ष रखा जाएगा। उसके बाद न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा।