लालू को किडनी दान कर रही बेटी ने किए भावुक ट्वीट, लिखा- ये तो बस छोटा सा मांस का टुकड़ा
लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने बीमार पिता को किडनी डोनेट करने के अपने फैसले के बारे में कहा, ‘‘यह तो सिर्फ मांस का एक छोटा सा टुकड़ा है।’’
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने बीमार पिता को किडनी (गर्दा) डोनेट करने के अपने फैसले के बारे में कहा, ‘‘यह तो सिर्फ मांस का एक छोटा सा टुकड़ा है।’’ बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की 40 साल की बड़ी बहन रोहिणी सिंगापुर में रहती हैं। अपने पिता लालू यादव को किडनी दान करने के उनके फैसले के बारे में लोगों को पता चलने के एक दिन बाद उन्होंने कई भावनात्मक ट्वीट किए।
"पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं"
रोहिणी ने ट्वीट किया, ‘‘मेरा तो मानना है कि ये तो बस एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है जो मैं अपने पापा के लिए देना चाहती हूं।’’ रोहिणी ने कहा, ‘‘पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। आप सब दुआ कीजिए की सब बेहतर तरीके से हो जाये और पापा फिर से आप सभी लोगों की आवाज बुलंद करें।’’ आचार्य ने कहा, ‘‘जिस पिता ने इस दुनिया में मुझे आवाज दी। जो मेरे सबकुछ हैं, उनके लिए अगर मैं अपने जीवन का छोटा सा भी योगदान दे पाती हूं तो मेरा परम सौभाग्य होगा।’’ रोहिणी ने कहा, ‘‘धरती पर भगवान माता-पिता होते हैं, इनकी पूजा सेवा करना हर बच्चे का फर्ज है।’’
पिता लालू के साथ पुरानी तस्वीर की साझा
लालू की बेटा ने अपने पिता की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट कीं। इनमें एक तस्वीर उनके बचपन की है जिसमें वह अपने पिता के गोद में बैठी दिख रही हैं। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा, ‘‘माता-पिता मेरे लिए भगवान हैं। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूं। आप सबकी शुभकामनाओं ने मुझे और मजबूत बनाया है। मैं भावुक हो गयी हूं। आप सबको दिल से आभार कहना चाहती हूं।’’ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की बेटी अब ट्रांसप्लांट के लिए अपने पिता की यात्रा का इंतजार कर रही हैं।
बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर हैं लालू
लालू फिलहाल अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर दिल्ली में हैं। चारा घोटाला के कई मामलों में सजा सुनाए जाने के बाद वे वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं और उन्हें विदेश जाने के लिए अदालत से अनुमति की आवश्यकता होती है। वह पिछले महीने अपनी पुरानी किडनी की समस्याओं के लिए प्रारंभिक जांच के लिए सिंगापुर में थे, लेकिन दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक अदालत द्वारा देश से बाहर रहने के लिए तय की गई अवधि की समाप्ति से एक दिन पहले 24 अक्टूबर को उन्हें देश लौटना पड़ा था।