पटना: कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में चौथा लॉकडाउन लागू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, देश में अब 31 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। ऐसे में जाहिर है कि बिहार भी इस लॉकडाउन के दायरे में आएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी लॉकडाउन 4 से संबंधित सभी आदेश बिहार में भी लागू होंगे।
क्या हैं आदेश? - यात्री उड़ान सेवाओं को अनुमति नहीं, मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी।
- सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
- होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, थिएटर, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
- स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों की एंट्री नहीं होगी।
- सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।
- सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।
- राज्यों की अगर सहमति हो तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच यात्री वाहनों और बसों को अनुमति है।
- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन राज्य तय करेंगे।
- कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति ही रहेगी।
- जरूरी सेवाओं को छोड़कर शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के दौरान बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी।
बता दें कि रविवार को बिहार में 65 वर्षीय महिला समेत कम से कम 33 और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,178 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि 33 नए मामलों में से सबसे अधिक 14 मामले मधुबनी जिले में सामने आए हैं।
इसके बाद भोजपुर में छह और समस्तीपुर में तीन मामले सामने आए। उन्होंने बताया कि दो-दो मामले जमुई, पूर्णिया और सिवान में तथा एक-एक मामला पटना, भागलपुर, कैमूर और लखीसराय में सामने आया है। कुमार ने शनिवार देर रात ट्वीट किया, ‘बिहार में कोविड-19 से 33 और लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद कुल मामले 1178 हो गए हैं। हम उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगा रहे हैं।’
उन्होंने अपने ट्वीट के साथ 33 मरीजों की आयु और उनके निवास स्थान की सूची भी जारी की है। राज्य में अब 718 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है। बिहार में अभी तक कोविड-19 से 8 लोग जान गंवा चुके हैं। 2 लोगों की पटना तथा एक-एक व्यक्ति की रोहतास, मुंगेर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, खगड़िया और सीतामढ़ी में मौत हुई।