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Hindi News बिहार बिहार: आरजेडी के पूर्व विधायक और IAS अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ीं, रेप मामले में FIR दर्ज

बिहार: आरजेडी के पूर्व विधायक और IAS अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ीं, रेप मामले में FIR दर्ज

ये मामला 2021 के रेप केस का है, जिसमें पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि आईएएस संजीव हंस और तत्कालीन विधायक गुलाब यादव ने उसके साथ रेप किया। महिला का कहना है कि गुलाब यादव ने रेप का वीडियो भी बना लिया।

Gulab Yadav - India TV Hindi Image Source : FACEBOOK/GULABYADAVOFFIC पूर्व विधायक गुलाब यादव

पटना: आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव और सीनियर IAS अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ रूपसपुर थाने में रेप मामले में FIR दर्ज की है। 4 दिन पहले ही कोर्ट ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। दरअसल 2021 में एक महिला ने आरोप लगाया था कि आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव ने उसके साथ रेप किया है। महिला का आरोप है कि तत्कालीन विधायक गुलाब यादव ने उसे महिला आयोग का सदस्य बनाने का लालच दिया और पटना के रूकनपुरा स्थित अपने फ्लैट पर बुलाया। वहां विधायक ने उसके साथ रेप किया।

महिला ने और क्या आरोप लगाए?

महिला का कहना है कि गुलाब यादव ने रेप का वीडियो भी बना लिया था और उस वीडियो के आधार पर उसे ब्लैकमेल किया गया। महिला का कहना है कि गुलाब यादव ने उसे ब्लैकमेल कर दिल्ली के होटल में बुलाया, जहां आईएएस अधिकारी संजीव हंस भी मौजूद थे। दोनों ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया।

महिला के मुताबिक अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे कई बार होटलों में बुलाया गया, जहां संजीव हंस और गुलाब यादव ने उसके साथ रेप किया। इस मामले में महिला ने 2021 में पटना पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कई बार आवेदन दिया लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर महिला ने दानापुर के एसीजेएम के कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई थी।

दानापुर एसीजेएम कोर्ट ने पटना पुलिस के पास महिला की शिकायत को भेजते हुए इस मामले पर प्राथमिक जांच रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दी और दानापुर एसीजेएम कोर्ट ने महिला के मुकदमे को खारिज कर दिया। इसके बाद पीड़ित महिला ने पटना हाईकोर्ट में गुहार लगाई। दिसंबर 2022 में पटना हाईकोर्ट ने दानापुर के एसीजेएम को निर्देश दिया कि वे फिर से इस मामले की सुनवाई करें।

हाईकोर्ट ने पटना पुलिस को भी उचित समय में जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा। इसके बाद दानापुर एसीजेएम कोर्ट में मामले की फिर से सुनवाई हुई और पिछले शुक्रवार को दानापुर कोर्ट ने पटना पुलिस को आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था।